Thursday, April 25, 2024
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आरा में बाजारो एवं दुकानों को रेगुलेट करने को लेकर संयुक्त आदेश जारी

कोरोना से जंग (अनलॉक-2):

सदर एसडीओ एवं एसडीपीओ ने जारी किया संयुक्त आदेश

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4 इलाकों में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की हुई प्रतिनियुक्ति

कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर शनिवार से शहर में लगाए गए कुछ प्रतिबंध

प्रशासन ने भीड़ को कम करने एवं संक्रमण से बचाव के सुरक्षात्मक जारी किया आदेश

11 जुलाई से 16 जुलाई तक रहेगा प्रतिबंध

आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों/मार्गों पर सभी व्यवसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेगें बंद

सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं दवा, किराना, फल, दूध, सब्जी, खाद्द सामाग्री की दुकानें खुलेंगी

दूकानदार एवं खरीदार को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अनिवार्य

आरा। भोजपुर जिले में हाल के दिनो में कोरोना (कोविड-19) से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों की आवश्यकता एवं परिस्थतियों का आकलन करने एवं जरूरी प्रतिबंध लगाने हेतु 11 जुलाई के पूर्वाह्न 6 बजे से 16 जुलाई के पूर्वाहन 6 बजे तक आरा शहर क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों/मांगों पर सभी निजी व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश दिया गया है।

चार इलाको में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की हुई प्रतिनियुक्ति
जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार आरा शहर क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों/मार्गों पर सभी निजी व्यवसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को बंद कराने हेतु दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इसको लेकर सदर अनुमंडल अधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा एक संयुक्त आदेश जारी किया गया है। संयुक्त आदेश के तहत शहर के शीशमहल चौक (गोपाली चौक, शिवगंज, मठिया, करमन टोला) से नवादा तक। मठिया से (महादेवा, धर्मन चौक, बिजली रोड) चित्रटोली रोड तक। शिवगंज से सपना सिनेमा मोड़ तक एवं केजी रोड में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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शनिवार से क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा पढिए विस्तार से
आरा। भोजपुर जिलान्तर्गत आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों/मार्गों पर सभी व्यवसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगें।
(क) शीशमहल चौक (भाया गोपाली चौक, शिवगंज, मठिया करमन टोला) से नवादा थाना।
(ख) मठिया से (वाया महादेवा, धर्मन चौक, बिचली रोड) चित्रटोली रोड। (ग) शिवगंज-से-सपना सिनेमा रोड।
(घ) केजी रोड।

1.(सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं (यथा-दवा, किराना, फल, दूध, सब्जी, खाद्द सामाग्री।
*पशु चारा, कृषि उत्पाद, पीडीएस दूकान आदि) की दूकानें खूलने की छूट रहेगी, परंतु दूकानदार एवं खरीदार को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, यदि इस दौरान इसका उल्लंघन पाया जाता है, तो उक्त दुकान को सील करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
(i) उक्त क्षेत्र में होटल, रेस्टूरेंट आदि में ग्राहक की क्षमता का पच्चास प्रतिशत के साथ खोलने की छूट रहेगी एवं ज्यादा से ज्यादा होम डिलिवरी के संबंध में कार्य करेगें।
(ii) बैंक/डाकघर/बीमा/एटीएम में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग करने की शर्त के साथ खोलने की छूट रहेगी।
(iv) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय खोलने की छूट रहेगी।
(v) ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेगी।
(vi) पेट्रोल पंप/एलपीजी वितरक एजेन्सी (गोदाम सहित) को खोलने की छूट रहेगी।
(vi) वाहनों की मरम्मति से संबंधित दूकानों के खोलने की छूट रहेगी। (vii) निर्माण सामग्री एवं हार्डवेयर दूकानो के खोलने की छूट रहेगी।

आरा के बाजारो एवं दुकानों को रेगुलेट करने के लिए प्रशासन ने जारी किए निर्देश
(ix) कृषि संबंधित सामाग्रियों की बिकी याले दूकानों को खोलने की छूट रहेगी।
2. सम्पूर्ण आरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत चाय/पान/माउथ फेसनर आदि की दूकाने बंद रहेगी।
3. ठेला पर फास्ट फूड/गोलगप्पा आदि की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।
4. इस अवधि में आवश्यक वस्तु एवं सामाग्री हेतु घर से बाहर निकलने वाले आम जनों को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
5.होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि में आयोजित होने वाले समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेगा। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोहों के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोहों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का उल्लंधन करने पर स्थानीय होटल, बैन्कवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बन्द करा दिया जाएगा।
6.होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथा संभव एक ही समारोह आयोजित किया जायेगा।

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