Joyoti murder case of Shahpur: दो आरोपित दिनेश सोनार एवं रविनंदन सोनार को सश्रम उम्रकैद एवं दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा
Bihar/Ara: भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर के चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने मंगलवार को दो आरोपित दिनेश सोनार एवं रविनंदन सोनार को सश्रम उम्रकैद एवं दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस की थी। संचालन अपर लोक अभियोजक ददन प्रसाद श्रीवास्तव व सियाराम सिंह ने किया था।
अपर लोक अभियोजक श्री श्रीवास्तव ने बताया कि 17 दिसंबर, 2019 को शाहपुर में ज्योति मिठाई दुकान के मालिक ज्योति गुप्ता एवं कर्मचारी छोटू महतों की गोली मार हत्या कर दी थी। घटना को लेकर विद्यासागर गुप्ता ने संबंधित थाना में मंटु सोनार दिनेश सोनार एवं रविनंदन सोनार समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
इसमें कहा गया था कि पांच लाख रंगदारी नहीं देने पर हत्या की गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त मंटू सुनार की हत्या कर दी गई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित दिनेश सोनार एवं रविनंदन सोनार को उक्त सजा सुनाई।