Mahashivaratri 2023: शोभायात्रा या किसी तरह की जुलूस के लिए स्थानीय प्रशासन से लेनी होगी अनुमति
- 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार
- डीजे बजाने पर रहेगा प्रतिबंध
Bihar/Ara: महाशिवरात्रि का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर भोजपुर पुलिस मुस्तैद हो गयी है। इसे लेकर एसपी की ओर से गाइड लाइन जारी की गयी है। इसमें कहा गया है कि Mahashivaratri 2023 को लेकर अगर पूजा समितियां पंडाल स्थापित करना, शोभायात्रा या किसी तरह की जुलूस निकालनी चाहती है, तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि छोटे साउंड सिस्टम उपयोग किया जा सकता है।
एसपी प्रमोद कुमार की ओर प्रेस बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गयी है। कहा गया है कि पूजा समितियों की ओर अनुमति लेने के बाद उन स्थानों पर स्थापित होने वाले पूजा पंडाल और जुलूस के आसपास पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। ताकि यह त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जा सके। किसी प्रकार का भ्रम हो, तो स्थानीय थाना या अन्य वरीय अफसरों से समय संपर्क किया जा सकता है।
निर्देशानुसार डीजे पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगा। बाकी अन्य छोटे साउंड सिस्टम के माध्यम को उपयोग किया जा सकता है। इधर, सभी थानों को भी इस पर जरूरी नजर रखने की हिदायत दी गयी है। बताते चलें कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है।