HomeNewsबिहारदाखिल खारिज मामलों को 30 जून तक निपटाने का निर्देश

दाखिल खारिज मामलों को 30 जून तक निपटाने का निर्देश

Revenue and Land Reforms Department/Bihar: राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने मंगलवार को राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए 38 जिलों में एडीएम रैंक के अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सभी लंबित दाखिल खारिज मामलों को 30 जून तक निपटाने का निर्देश दिया।राजस्व विभाग ने एक निर्देश भी जारी किया है, कि अगर कोई छुट्टी पर जाता है तो दाखिल खारिज के लंबित मामलों को अंचल अधिकारियों या राजस्व अधिकारियों के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। एक प्रेस बयान में कहा गया है कि यह फैसला ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि म्यूटेशन और लंबित मामलों से संबंधित कार्य प्राथमिकता पर पूरे हों।

वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव बृजेश मेहरोत्रा ​​और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक में पात्र भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के कार्य भी जायजा लिया गया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 21597 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है और वे आवास भूमि प्राप्त करने के पात्र हैं।

Revenue and Land Reforms Department: विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी राजस्व अधिकारियों वास भूमि प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों की जिलेवार सूची तैयार करें। ताकि दिसंबर 2023 तक गरीब तबके के सभी पात्र परिवारों जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए।

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