Wednesday, January 29, 2025
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देसी शराब: भोजपुर के धंधेबाज को सात वर्ष की सश्रम कैद व् अर्थदंड की सजा

Harmendra Singh of Bhelai: सात वर्ष की सश्रम कैद व कुल एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा

Futen Ansari
raju yadav
Bijay
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  • मद्य निषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) तथा 37 के तहत दोषी
  • पुलिस ने 25 लीटर महुआ शराब के साथ हरमेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया था

Bihar/Ara: भोजपुर जिले में पच्चीस लीटर देसी शराब बरामदगी एवं शराब पीने के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मंगलवार को आरोपित भेलाई गांव निवासी हरमेन्द्र सिंह को सात वर्ष की सश्रम कैद व कुल एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस की थी।

Madan Yadav
Badak Kushwaha
Junior Engineer
Madan Yadav
Badak Kushwaha
Junior Engineer

उत्पाद अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 25 नवंबर, 2022 को उदवंतनगर थानाध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद ने गुप्त सूचना पर भेलाई गांव निवासी हरमेन्द्र सिंह (Harmendra Singh of Bhelai) के घर छापेमारी की थी। पुलिस ने 25 लीटर महुआ शराब के साथ हरमेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया था। उसने शराब पी हुई थी। इस कांड को लेकर पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

Pintu bhaiya
Pintu bhaiya

उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। आरोपित का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्य निषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) तथा 37 के तहत दोषी पाते हुए आरोपित हरमेंद्र सिंह को सात वर्ष की सश्रम कैद व कुल एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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भीम सिंह 'भवेश'
भीम सिंह 'भवेश'

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