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शाहपुर नगरवासियों की नजरें आयोग के अगले आदेश पर टिकी

Shahpur Chairman: शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की सदस्यता पर राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला प्रतीक्षित

  • हाइलाइट: Shahpur Chairman
  • लगभग चार माह पूर्व अंतिम सुनवाई संपन्न
  • नजरें आयोग के अगले आदेश पर टिकी
  • बिहिया के बाद अब शाहपुर में चर्चा तेज

आरा, भोजपुर। जिले के शाहपुर नगर पंचायत के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई महीनों से एक महत्वपूर्ण प्रकरण चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नगर पंचायत की मुख्य पार्षद जुगनू देवी की सदस्यता की वैधता को लेकर दायर याचिका पर राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय अभी भी सुरक्षित है। बिहिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को पदमुक्त किए जाने की हालिया कार्रवाई के बाद अब शाहपुर के निवासियों की नजरें आयोग के अगले आदेश पर टिकी हैं।

Shahpur Chairman: SEC-Bihar Court में वाद संख्या-50/2024

इस मामले की शुरुआत: बता दें की शाहपुर वार्ड-09 निवासी कृष्ण कुमार और नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश कुमार राम ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष, मुख्य पार्षद के अयोग्यता से संबंधित एक याचिका दायर की थी। वाद संख्या 50/2024 के तहत दर्ज इस मामले में मुख्य पार्षद पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (1) (k) एवं धारा 18 (1) (L) के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मुख्य पार्षद द्वारा नामांकन से पूर्व नगर पंचायत के सभी देय करों का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, होल्डिंग टैक्स की अदायगी में अनियमितता और अपनी संपत्ति से संबंधित अभिलेखों को छिपाने के साथ-साथ कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के भी आरोप लगाए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पक्ष रखने के लिए दिया पर्याप्त अवसर:

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए एक विस्तृत जांच प्रक्रिया अपनाई। आयोग ने न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया। लगभग चार माह पूर्व (23/12/2025) इस मामले की अंतिम सुनवाई संपन्न हुई थी, जिसके बाद से आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तब से लेकर अब तक शाहपुर नगर क्षेत्र के आम नागरिक और राजनीतिक विश्लेषक इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान में यह मामला अत्यंत चर्चा का विषय बना हुआ है।

शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद का अंतिम फैसला भी जल्द ही…

भोजपुर जिला अंतर्गत बिहिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को पदमुक्त किए जाने की हालिया कार्रवाई के बाद अब शाहपुर के निवासियों की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग के अगले आदेश पर टिकी हैं। इसी कारण अब शाहपुर नगर के लोग भी कयास लगा रहे हैं कि शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद का अंतिम फैसला भी जल्द ही आ सकता है।

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