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बिहियाँ के मुख्य पार्षद पद पर राज्य निर्वाचन आयोग का आया बड़ा निर्णय

Bihiyan Chairman: राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा निर्णय: नगर पंचायत बिहियाँ के मुख्य पार्षद पद से सचीन कुमार गुप्ता को किया गया पदमुक्त

  • हाइलाइट: Bihiyan Chairman
  • आयोग ने धारा-18 (1) (1) प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया

पटना। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार की शाम को जारी एक महत्वपूर्ण आदेश ने बिहिया नगर निकाय की राजनीति में काफी खलबली मचा दी है। आयोग ने वाद संख्या-42/2025 (बैजनाथ प्रसाद बनाम सचीन कुमार गुप्ता) और वाद संख्या-52/2025 (विजय कुमार गुप्ता बनाम सचीन कुमार गुप्ता) पर सुनवाई करते हुए नगर पंचायत-बिहियाँ, जिला-भोजपुर के मुख्य पार्षद सचीन कुमार गुप्ता को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

आयोग के आदेश के अनुसार, सचीन कुमार गुप्ता पर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित वैधानिक कर्तव्यों एवं कृत्यों की जान-बूझकर उपेक्षा करने और अपने पद में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप सिद्ध पाया गया है। जाँच प्रक्रिया के उपरांत आयोग ने स्पष्ट रूप से माना है कि प्रतिवादी ने उक्त अधिनियम की धारा-18 (1) (1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने पद पर बने रहने की पात्रता खो दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (1) और धारा-18 (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचीन कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद, नगर पंचायत-बिहियाँ के पद से पदमुक्त कर दिया है। आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि इस आदेश के लागू होने के साथ ही बिहियाँ नगर पंचायत में मुख्य पार्षद का पद आधिकारिक रूप से रिक्त माना जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पद के रिक्त होने के बाद, संबंधित नियमों के अंतर्गत अब उक्त पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

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