Thursday, April 24, 2025
No menu items!
Homeहिंदुस्तानसामान्य/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न वितरण नहीं करने वालों डीलरों...

सामान्य/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न वितरण नहीं करने वालों डीलरों पर होगी कार्रवाई

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)-2013, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं Epidemic Diseases Act 1897 के तहत होगी सख्त कार्रवाई

भोजपुर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

आरा। फेयर प्राईस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल पर गए जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों पर अब प्रशासन सख्ती से पेश आएगी। इसको लेकर भोजपुर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। दिए गए आदेश में कहा गया है कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर अधिकांश जन वितरण प्रणाली विक्रेता हड़ताल पर चले गये है, जिसके कारण लाभार्थीयों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

सब्जी व फल के लिए 111 दुकानदार, राशन के लिए 10 एवं दवा-खाद बीज के लिए 5 दुकानदार नामित किये गये

विदित हो कि फिलवक्त पूरा देश कोरोना (कोविड-19) महामारी से जूझ रहा है एवं संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में पूर्वीकता प्राप्त एवं अन्त्योदय लाभार्थियों को न तो सामान्य कोटा और न ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मुफ्त कोटा का राशन प्राप्त हो पाएगा, जबकि लॉकडाउन की स्थिति में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)-2013 में निहित प्रावधानों का सख्त उल्लंघन है।

Mathematics Coching shahpur
Bharat sir
Mathematics Coching shahpur
Bharat sir
previous arrow
next arrow

उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता पूर्वीकता प्राप्त एवं अन्त्योदय लाभार्थियों को सामान्य/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न वितरण नहीं करता है या माह मई हेतु डोर स्टेप डिलेवरी द्वारा लाये गये खाद्यान्न को लेने से इंकार किया जाता है, तो उसके विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)-2013, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं Epidemic Diseases Act 1897 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सख्त से सख्त कारवाई की जाएगी।

- Advertisment -
Bharat Lal
Bharat Lal
Bharat Lal
Bharat Lal

Most Popular