Saturday, January 24, 2026
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ग्रीन,ऑरेंज,रेड ज़ोन की नई गाइडलाइन लॉकडाउन – फेज तीन

देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, गृह मंत्रालय ने आज लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किया। मौजूदा लॉकडाउन 3 मई को समाप्त हो रहा था लोकडॉन पर आदेश जारी करने से पहले केंद्र ने देश के सभी जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ-साथ नई गाइडलाइन भी जारी की, जो 4 मई से लागू होंगी।

4 मई से क्या नहीं खुलेगा..?

1. हवाई सफर ट्रेन, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, मेट्रो बंद रहेंगे

Krishna Kumar
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2. राज्यों के बीच में सफर पर रोक होगी

3. स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे

4. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, होटल, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे

5. सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे

पूरे देश में 4 मई से कुछ पाबंदिया जारी रहेगी

1. गैरजरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवाजाही पर रोक लगेगी*

2.65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर जाने पर रोक* गर्भवती महिलाओं और अस्वस्थ लोगों के बाहर जाने पर भी रोक।

3. ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर खुल पाएंगे। रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह खुल पाएंगे।

रेड ज़ोन में क्या खुल पाएगा, क्या नहीं..?

1. रेड जोन में साइकिल रिक्शा, टैक्सी, कैब, जिले के अंदर बस से आवाजाही, नाई की दुकान और सलून नहीं खुल पाएंगे

2. अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए निजी गाड़ियों की आवाजाही मुमकिन होगी लेकिन शर्तों के साथ

3. निजी गाड़ी में ड्राइवर के साथ दो यात्री सफर कर पाएंगे, दुपहिया वाहन में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमति मिलेगी।

Khabre Apki Youtube
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4. जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी, ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुएं ही डिलीवर कर पाएंगी।

5. रेड जोन में निजी ऑफिस खुल पाएंगे, लेकिन 33% स्टाफ के साथ ही काम होगा। सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी-स्तर और ऊपर के अधिकारी काम पर आएंगे, अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी 33% तक सीमित होगी

Orange ज़ोन में क्या खुल पाएगा, क्या नहीं..?

1. जिले के अंदर और जिलों के बीच में बसे नहीं चल पाएंगे

2. टैक्सी और कैब को छूट मिलेगी, एक ड्राइवर के साथ दो ही यात्री सफर कर पाएंगे

3. अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए जिलों के बीच में निजी वाहन सफर कर पाएंगे, गाड़ी में ड्राइवर के साथ केवल दो ही यात्री सफर कर पाएंगे

Green ज़ोन में क्या खुल पाएगा..?

सभी गतिविधियों को छूट मिलेगी

50% केपेसिटी के साथ बसें चल पाएंगी, 50% क्षमता के साथ बस डिपो काम कर पाएंगे

सार्वजनिक स्थानों पर क्या जरूरी होगा

1. सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना जरूरी होगा

2. शादियों में 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे वही अंतिम संस्कार पर 20 से अधिक लोग नहीं जा पाएंगे

3. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना होगा, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा

Dr. Divya Prakash
Dr. Divya Prakash

4. शराब, पान, गुटखा, तंबाकू बेचने वाली दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगी, 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा, दुकान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, यह दुकाने केवल ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में खुलेगी!कार्य स्थलों पर फेस कवर जरूरी होंगे वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी है

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