सप्ताह में मात्र तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेगें दुकान
शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मार्केट कॉम्पलेक्स एवं मॉल में अवस्थित कोई भी दुकाने नहीं खुलेगी
दुकानों में दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना होगा अनिवार्य
दुकानों के काउन्टर पर दुकानदार साबुन/सेनेटाईजर निःशुल्क उपयोग हेतू रखेंगे उपलब्ध रखेगें
गोला थोक सब्जी मंडी प्रातः 07 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक खुलेगी
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदार के विरुद्ध होगी कार्रवाई
भोजपुर जिला प्रशासन ने जारी किया दिशा निर्देश
आरा। Covid-19 के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा The Epidemic Diseases Act, 1897 की धारा-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए Lockdown करने का आदेश दिया गया है। दुकानों का लाॅक डाउन की अवधि में विभिन्न सामग्रियों की दुकान खोलने के संबंध में निर्देशित करते हुए जिला पदाधिकारी को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से दिन के अलग-अलग अथवा सप्ताह के अलग-अलग दिनों में दुकान खोलने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। जिसकी सूची निम्न प्रकार है।
(i) इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत)।
(ii) इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत)।
(ii) ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूक्स, Lubricant (मोटर वाहन/मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत सहित)
(iv) निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन,गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईट प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री।
(v) ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस की दुकानें (प्रत्येक एक दिवस के अन्तराल पर खोली जा सकती है। गैरेज एवं वर्कशॉप प्रतिदिवस खोला जा सकता है।)
(vi) High Security Registration Plate की दुकान (प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो एवं जिला स्तर पर एक दुकान खोली जा सकती है।)
(vii) प्रदूषण जाँच केन्द्र।
कंडिका (i) से (vii) में अंकित दुकानों के सहित गोला थोक सब्जी मंडी को मात्र सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को निम्नलिखित शर्तो के साथ खोलने का आदेश दिया जाता है। शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मार्केट कॉम्पलेक्स एवं शॉपिंग मॉल में अवस्थित कोई भी दुकाने नहीं खुलेगी ताकि एक ही परिसर में दुकानों के खुलने से भीड़ नहीं हो। दुकानों में दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों के काउन्टर पर दुकानदार साबुन/सेनेटाईजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे।
बिक्री काउन्टर पर सोशल डिस्टेंसिंग मानको (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा, इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जायेगी। प्रत्येक दुकानदार अपने स्तर से दुकान के काउन्टर एवं उपयोग में आने वाली सामग्रियों को सेनिटाईज करने की व्यवस्था रखेगे।
कंटेनमेंट जोन में अभी नही खुलेगी दुकाने
आरा। सर्दी/खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउन्टर के पास आने की अनुमति नहीं होगी। Containment Zone में दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।
प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक खुलेगी दुकाने
आरा। दुकानदार ग्राहकों के इच्छानुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने एवं होम डिलेवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। दुकानों के खुलने का समय कनिका (i) से (iv) की दुकानें प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक तथा गोला थोक सब्जी मंडी प्रातः 7 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक खुलेगी। उपरोक्त के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भोजपुर जिला को निर्देशित है कि उक्त निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा संबंधित दूकान को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।
बिना अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर नही निकले लोग-डीएम
आरा। डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा है कि दूकान खोलने से संबंधित छूट का मतलब यह नहीं होगा, कि आम लोग बिना अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर निकले। आम लोगों से अपील है कि लॉक डाउन का अनुपालन करेगें ताकि कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से बचा जा सके।