डीएम एवं एसपी ने संयुक्त रूप से जिले के सभी प्रखंड स्तरीय अफसरों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
कोरोना अलर्टः
कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉक डाउन के संबंध में दिए गये विस्तृत निर्देश
चाय, पान की दुकान सब्जियों के ठेले, सैलून इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश
ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना बंद रहेगा, लेकिन जारी रहेगी होम डिलीवरी
आरा। भोजपुर जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा संयुक्त रूप से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंडस्तरीय पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉक डाउन के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बताया गया कि जिन आवश्यक 12 चीजों को इससे अलग रखा गया है। उस पर पूरी तरह से अमल करें।आवश्यक चीजें जैसे दवा, फल, सब्जी, दूध, राशन की दुकानें खुली रहेंगी, साथ ही बैंक, उस प्रकार की फैक्ट्री जहां खाद्य सामग्रियों का निर्माण होता है, को खुला रखा जाएगा। छिटपुट दुकानें जैसे चाय, पान की दुकान सब्जियों के ठेले,सैलून इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया। ऐसे बाजार अथवा आयोजन जहां पर भीड़ लगने की संभावना है, उन्हें भी पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया। ढाबा होटल और रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना बंद रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी जारी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न कोषांगों के संबंध में जानकारी दी गई। जिसमें ट्रैकिंग कोषांग, आइसोलेशन कोषांग, हेल्पलाइन एवं कन्फर्म केस कोषांग के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए।
शहर में पधारे संक्रमित व्यक्तियों के पहचान के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन
आरा। संक्रमित व्यक्तियों के पहचान के लिए विशेष रूप से बाहर से गांव अथवा शहर में पधारे हुए व्यक्तियों जिनमें संक्रमण की संभावना है, उन पर नजर बनाए रखने के लिए 5 सदस्यीय दल का गठन कल तक कर लेने का निर्देश दिया गया। जिसमें आंगनवाड़ी सेविका, आशा, वार्ड सदस्य, एक शिक्षक एवं संबंधित पंचायत के मुखिया होंगे।
कोरोना संबंधित बीमारी की अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
आरा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानों को बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संबंधी बीमारी के संबंध में अफवाहें फैलाता है या झूठी खबरें डालता है। किसी को डराने का काम करता है, तो आईपीसी की सुसंगत धारा के तहत उन पर कार्रवाई करें। यदि किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना है और उसके घर में उसे isolation में रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो पंचायत स्तर पर एक सरकारी विद्यालय में उन्हें रखने की व्यवस्था का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया।