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नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर भोजपुर डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक

भोजपुर जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग द्वारा चेतावनी निर्गत

नशा मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार सिन्हा ने दी जानकार

jay kumar

Bhojpur भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में गुरुवार को drug “नशा मुक्त भारत अभियान” के संदर्भ में एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि भोजपुर (Bhojpur) में drug नशा मुक्त भारत अभियान के पहले चरण में ‘कोटपा-2003’ के धाराओं के उलंघन करने वालोंं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बार सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय के मुख्य पदाधिकारी को भी नहीं बख्शा जायेगा और उनसे भी जुर्माना की रकम वसूल की जायेगी। ये जानकारी drug नशा मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार सिन्हा ने बैठक के उपरान्त संवाददाता को दी।

नशा मुक्त भारत अभियान के पहले चरण में ‘कोटपा-2003’ के धाराओं के उल्लंघन करने वालोंं पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय के मुख्य पदाधिकारी को भी नहीं बख्शा जायेगा, होगा जुर्माना

(1.) कोटपा-धारा-4 के तहत जिला के तमाम सार्वजनिक स्थानों पर मुख्य द्वार के पास एक ‘चिन्ह पट्टीका” यानी सायनेज लगानी है और अगर नहीं पाये जाने पर छापामारी दस्ता के द्वारा जुर्माना की रकम वसूल की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों में सम्मिलित हैं :-
सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल व काॅलेज, सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, रेस्तरां, होटल, माॅल, सिनमा हाॅल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि, कोई भी स्थान जहां 30 से ज्यादा ब्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे स्थानों पर उचित चिन्ह पट्टिका का ना होना, तथा उस स्थान पर सिगरेट या बीड़ी पीते पाये जाने पर वह व्यक्ति या जितने भी ऐसा करते पाये जायेंगे, तो उन लोगों से तथा उस जगह के हेड (पदाधिकारी या मालिक) से उसी अनुपात में जुर्माना वसूल की जायेगी। वसूल की गयी राशि चलान द्वारा सरकार के ख़ज़ाने में जमा की जायेगी। drug नशा मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार सिन्हा ने भोजपुर (Bhojpur) के समस्त हेड (मुख्य पदाधिकारी या मालिक) से अपील की है कि कोटपा के धाराओं का उलंघन न करें। सभी सार्वजनिक स्थानों पर ये चिन्ह पट्टिका/ सायनेज जरूर लगाएं और अभी तक ऐसा चिन्ह पट्टीका या सायनेज नहीं लगाया है तो एक सप्ताह के भीतर ऐसा कर लें।

(2.) कोटपा धारा-6बी :-
यह धारा लागू होता है उन सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों एवं काॅलेजों के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य पर। सभी स्कूलों एवं काॅलेजों के मुख्य द्वार पर एक चिन्ह पट्टिका लगा होना चाहिए तथा बाउंड्री वॉल के 100 यार्ड के अन्दर एक भी तम्बाकू बिक्री प्वायंट नहीं होना चाहिए। अगर नियम का उलंघन होता है तो तम्बाकू बिक्रेता से जुर्माना तो वसूला जाएगा ही साथ साथ उस शिक्षण संस्थान के प्रमुख से भी जुर्माना वसूल किया जायेगा। हर स्कूल व काॅलेज के मुख्य द्वार के बगल में बाउंड्री वॉल इस तरह का चिन्ह पट्टीका या दिवाल पर पेन्टिंग होनी चाहिए साथ ही साथ सार्वजनिक स्थान होने के कारण कोटपा धारा-4 का भी चिन्ह पट्टीका भी बिल्डिंग के मुख्य द्वार के बगल में लगाना होगा।

Bijay singh
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