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थानाध्यक्ष सहित दो दारोगा को आरा कोर्ट में पूरे दिन रहना पड़ा खड़ा

Ara court bhojpur – गवाही नहीं देने पर कोर्ट हुआ नाराज, कस्टडी में लेने का दिया आदेश 

सीनियर पुलिस अफसर के अनुरोध पर शांत हुआ मामला

Ara court bhojpur – आरा कोर्ट के आदेश के बावजूद गवाही के मामले में लापरवाही बरतना एक थानाध्यक्ष सहित दो सब इंस्पेक्टरों को काफी महंगा पड़ा। इस मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश नवम मनोज कुमार द्वारा दोनों दारोगा को कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया गया। उसके बाद दोनों अफसरों को पूरे दिन कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा। साथ ही कोर्ट द्वारा इस मामले में एसपी को भी तलब किया गया था। इसे लेकर पुलिस महकमे में बुधवार को पूरे दिन खलबली मची रही। बाद में एसपी के निर्देश पर कोर्ट पहुंचे मुख्यालय डीएसपी के अनुरोध पर मामला शांत हो सका। उसके बाद एक गवाह की गवाही करायी गयी। मामला गड़हनी थाने के हत्या के एक मामले से संबंधित है।

कोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद पूर्व थानाध्यक्ष नहीं दे रहे थे गवाही

मामला यह है कि गड़हनी थाने में 2016 में दर्ज हत्या के एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा नीचली अदालत को ट्रायल चलाकर मामले का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया गया है। इसे लेकर एडीजे नवम द्वारा गड़हनी के थानाध्यक्ष को गवाही कराने का आदेश दिया गया था। उस मामले में गड़हनी के एक पूर्व थानाध्यक्ष आईओ थे और उनकी भी गवाही होनी थी। लेकिन कोर्ट (Ara court bhojpur) के बार-बार आदेश देने के बाद भी गवाही नहीं करायी जा रही थी। इससे कोर्ट काफी नाराज था। इस बीच बुधवार को पूर्व थानाध्यक्ष गवाही देने कोर्ट पहुंचे। गड़हनी के थानाध्यक्ष भी तीन गवाहों को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। इस पर नाराज कोर्ट द्वारा वर्तमान व पूर्व थानाध्यक्ष को कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया गया। कोर्ट का कहना था कि वारंट जारी करने के बाद भी इन अफसरों द्वारा आदेश का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

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