Saturday, September 28, 2024
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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शाहपुर नपं के दो वार्ड पार्षदों का निर्वाचन रद्द

Shahpur - Councillor election cancelled: दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने शाहपुर नगर पंचायत के दो पार्षदों का निर्वाचन रद्द कर दिया है।

Shahpur – Councillor election cancelled: दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने शाहपुर नगर पंचायत के दो पार्षदों का निर्वाचन रद्द कर दिया है।

  • हाइलाइट : Shahpur – Councillor election cancelled
    • दो से अधिक संतान होने पर निर्वाचन आयोग ने वार्ड 7 एवं वार्ड- 8 के पार्षद को किया पद मुक्त
    • गलत शपथ पत्र एवं तथ्य छुपाने को लेकर वार्ड पार्षद पर कार्रवाई को लेकर डीएम को दिया निर्देश

आरा/शाहपुर: दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने शाहपुर नगर पंचायत के दो पार्षदों का निर्वाचन रद्द कर दिया है। बता दें की वार्ड संख्या 08 की वार्ड पार्षद आशा देवी को दो दिन पहले पद मुक्त किया गया था। वही आज वार्ड संख्या-07 की वार्ड पार्षद सहोदरी देवी की को भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पद मुक्त कर दिया गया।

शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 07 की ही मधुमाला देवी पति चंदन कुमार पांडे द्वारा सहोदरी देवी के विरुद्ध निर्वाचन आयोग में बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(m) के तहत 04.04.2008 के बाद दो से अधिक संतान होने को लेकर वाद दायर किया गया था।

पढ़ें :- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शाहपुर वार्ड-08 की पार्षद की सदस्यता रद्द, कार्रवाई का निर्देश

निर्वाचन आयोग द्वारा सुनवाई के दौरान पाया कि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य को वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के समान पाया। आयोग द्वारा इसके बाद प्रतिवादी द्वारा किसी तरह के साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराने के बाद सुनवाई करते हुए उक्त अधिनियम के तहत वार्ड पार्षद सहोदरी देवी को दोषी पाया एवं उन्हें पद मुक्त कर दिया।

आयोग द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा कई मौकों पर नोटिस लेने से भी इंकार कर दिया गया, जो कानून का उल्लंघन है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी (नगर पालिका) सह जिला दंडाधिकारी को शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 07 को तत्काल प्रभाव से रिक्त मानते हुए निर्वाचन की करवाई करने को निर्देश दिया।

वादी के अधिवक्ता सुभाष कुमार मिश्र में बताया कि आयोग द्वारा नगर पालिका अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों के द्वारा सहोदरी देवी पर गलत शपथ पत्र एवं तथ्य छुपा कर निर्वाचन लड़ने पर उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया है।

Shahpur – Councillor election cancelled – राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना वाद संख्या-59/2023 मधुमाला कुमारी बनाम् सहोदरी देवी।

यह वाद श्रीमती मधुमाला कुमारी, पति-चंदन कुमार पाण्डेय, ग्राम गोपालपुर, वार्ड संख्या-07, पोस्ट थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर, पिन-802165 द्वारा श्रीमती सहोदरी देवी पति-श्री प्रकाश यादव, ग्राम-गोपालपुर, वार्ड संख्या-07, पोस्ट थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर, पिन-802165 के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (m) के तहत दिनांक-04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-07, नगर पंचायत शाहपुर, जिला-भोजपुर के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2.वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती मधुमाला कुमारी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष कुमार मिश्रा द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती सहोदरी देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री बाबू नन्दन प्रसाद द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री दिवाकर दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर एवं श्री तौकिर किबरिया, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर को प्राधिकृत किया गया।

  1. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को कुल 05 संतान है और यह उनके द्वारा अपने नामांकन पत्र में भी स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी द्वारा न तो जाँच में कोई सहयोग किया गया है और न ही आयोग में कोई लिखित या मौखिक प्रतिवाद दायर किया गया है, अर्थात् वे वादी के द्वारा लगाए गए, सभी आरोपों को स्वीकार करते है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को कुल 05 संतान है। यह विवाद का विषय नहीं है। गहन परीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उनके तीन संतानों की जन्मतिथि उपाध्याय मेमोरियल रेसिडेसियल स्कूल के नामांकन पंजी के आधार पर क्रमशः दिनांक-12.04.2013 (राहदेव कुमार यादव), दिनांक-30.07.2016 (बासुदेव कुमार यादव) तथा दिनांक-23.11.2017 (कामदेव कुमार यादव) है। इसके अतिरिक्त इनके दो अन्य संतान पुनीता कुमारी (जन्मतिथि-28.04.2007) तथा महादेव यादव (जन्मतिथि-20.02.2005) है।

प्रतिवादी को लगातार अवसर दिए जाने के बावजूद वे कभी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तथा अपना पक्ष उनके द्वारा नहीं रखा गया। यहाँ तक की जाँच में उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया तथा कई अवसरों पर नोटिस लेने से भी इन्कार किया गया। प्रतिवादी का क्रियाकलाप Rule of Law के विरूद्ध है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सत्यापन-सह-जॉच प्रतिवेदन पत्रांक-157/ निर्वा०, दिनांक-24.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (न०पा०) भोजपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः- वादी एवं प्रतिवादी से किए गए, पूछताछ एवं जाँच के क्रम में विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों / साक्ष्यों विभिन्न विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण एवं सहोदरी देवी के पति श्री प्रकाश यादव उर्फ बुंदेला यादव के कथन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैः-

(i) सहोदरी देवी के प्रथम संतान पुत्र महादेव यादव है, जिसे इनके पति श्री प्रकाश यादव उर्फ बुंदेला यादव ने स्वीकार किया है।

(ii) सहोदरी देवी की द्वितीय संतान पुनीता कुमारी है, जिनका जन्मतिथि-28.04.2007 है, पुनीता कुमारी की जन्म तिथि की पुष्टि आधार कार्ड, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोपालपुर, शाहपुर के नामांकन-पंजी सम्बन्धी प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन से भी होता है।

(iii) जाँच क्रम में श्री प्रकाश यादव द्वारा दिए गए बयान से साबित होता है कि उन्हें पाँच संतान है, जिसमें पहला संतान पुत्र महादेव यादव एवं दूसरी संतान पुत्री पुनीता कुमारी, है। पुनीता कुमारी की जन्मतिथि, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोपालपुर, शाहपुर के प्रवेश पंजी में 28.04.2007 अंकित है। उसके बाद उनके तीन अन्य पुत्र सहदेव कुमार यादव, बासुदेव कुमार यादव एवं कामदेव कुमार यादव का जन्मतिथि क्रमशः दिनांक-12.04.2013, दिनांक-30.07.2016, एवं दिनांक-23.11.2017 है, जो उपाध्याय मेमोरियल रेसिडेंसियल स्कूल, सहजौली के नामांकन पंजी में अंकित है। उक्त दोनों विद्यालय के नामांकन-पंजी का सत्यापन प्रतिवेदन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, शाहपुर तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त है।

अतः प्राप्त अभिलेख / साक्ष्य / दस्तावेज आदि से स्पष्ट है कि श्रीमती सहोदरी देवी पति श्री प्रकश यादव के तीन पुत्रों का जन्म दिनांक-04.04.2008 के बाद हुआ है।” (पत्रांक-157/निर्वा०,दिनांक-24.01.2024,)

  1. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तकों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय-निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों / अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तकों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:-

“आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद / विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती सहोदरी देवी (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-07, नगर पंचायत शाहपुर भोजपुर द्वारा दिनांक 04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ-पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-07, नगर पंचायत शाहपुर भोजपुर के पद पर निर्वाचित हो गई है।

आयोग द्वारा वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए तथा वाद के साथ संलग्न किए गए साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, तो यह पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन पत्र में स्वयं अपने पाँच सतानों (चार पुत्र एवं एक पुत्री) का उल्लेख किया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक-26. 10.2023 को जवाब दायर करने हेतु समय की माँग की गई थी, किन्तु अंतिम सुनवाई दिनांक-03.05. 2024 तक न तो कोई लिखित जवाब दायर किया गया और न ही कोई मौखिक प्रतिवाद या तर्क प्रतिवादी के पक्ष में आयोग के समक्ष रखा गया। आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता दिनांक-18.12.2023 एवं दिनांक 03.05.2024 को हुई सुनवाई में अनुपस्थित भी रहें। यहाँ यह उल्लेख आवश्यक है कि C.P.C. के प्रावधानों के तहत जवाब दायर करने की अधिकत्तम समय सीमा मात्र 90 दिन निर्धारित है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिवेदनों से अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादी के तीन संतानों की जन्मतिथि-04.04.2008 के उपरांत है जिसमें सहदेव कुमार यादव की जन्मतिथि-12.04.2013, वासुदेव कुमार यादव की जन्मतिथि-30.07.2016 एवं कामदेव कुमार यादव की जन्मतिथि 23.11.2017 है। विदित है कि सहोदरी देवी द्वारा कभी उन संतानों के अपना होने से इन्कार नहीं किया गया।

उक्त वर्णित स्थिति में जबकि प्रतिवादी के संतानों की संख्या में कोई विवाद नहीं है तथा उनके तीन संतानों के जन्मतिथि के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर को अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त है, प्रतिवादी के वाद में लगातार अनुपस्थित रहने एवं अपना जवाब / प्रतिरोध / प्रतिवाद दायर नहीं करने से भी वादी के आरोपों की स्वीकारोक्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होती है। साथ ही साथ प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर एवं समय (दिनांक-21.09.2023 से दिनांक-03.05.2024 तक) प्रदान किया जा चुका है, आयोग उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं वादी के तर्कों तथा लिखित अभियोजन के आधार पर निर्णय लेने हेतु बाध्य है, ताकि बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (2) के तहत दिए गए त्वरित निष्पादन के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती सहोदरी देवी को दिनांक 04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करत्ती थी, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ-पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-07, नगर पंचायत शाहपुर, भोजपुर के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती सहोदरी देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (m) सहपठित्त धारा-18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य / निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-07, नगर पंचायत शाहपुर, भोजपुर के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-07, नगर पंचायत शाहपुर, भोजपुर का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, भोजपुर को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती सहोदरी देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, भोजपुर के रूप में प्राप्त शक्तियों के तहत कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेगे।

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