Court Employees – Strike: जिला जज की ओर से किये गये कर्मचारी के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर जिला व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने बुधवार को हड़ताल की।
- हाइलाइट : Court Employees – Strike
- निलंबन वापस लेने के लिए कोर्ट के कर्मी हड़ताल पर रहे
- कर्मचारियों ने दिनभर परिसर में रहकर कोई न्यायिक कार्य नहीं किया
आरा: जिला जज की ओर से किये गये कर्मचारी के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर जिला व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने बुधवार को हड़ताल की। कर्मचारियों ने दिन भर परिसर में रहकर कोई न्यायिक कार्य नहीं किया।
भोजपुर जिला व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार राय ने कहा कि जिला जज की ओर से सीजेएम कोर्ट के जीआर क्लर्क विनोद कुमार शर्मा को बिना कारण पृच्छा के निलंबित कर दिया गया। यह न्यायोचित नहीं है। सिविल कोर्ट में कर्मचारियों और संसाधनों की कमी है। रिकार्ड रखने की समुचित व्यवस्था भी नहीं है।
विनोद कुमार शर्मा को चरपोखरी थाना कांड का एक रिकॉर्ड खोजने का आदेश मिला था। कर्मी ने बताया कि खोजने पर रिकार्ड आधा मिल गया था। बाकी की खोज हो रही थी, लेकिन उसे निलंबित कर दिया गया, जबकि रिकार्ड की संख्या 20 हजार से अधिक है।
संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों पर इतना दबाव रहता है कि रविवार व छुट्टी में भी कोर्ट आकर अपना कार्य करते हैं। बिना कोई गंभीर गलती के जगदीशपुर कोर्ट के कर्मी राकेश कुमार को कुछ माह पूर्व निलंबित कर दिया गया। संघ के अध्यक्ष श्री राय व सचिव बसावन राम ने बताया कि जब तक कर्मचारी का निलंबन वापस नहीं होगा, हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल की सूचना बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना समेत सभी संबधित पदाधिकारियों को भेज दी गयी है।