Arms Holders: भोजपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी किया गया।
- हाइलाइट:
- भोजपुर डीएम ने लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को जारी किया निर्देश
- 1 नवंबर 25 की शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करें लाईसेंसी शस्त्र
Arms Holders आरा। आसन्न बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी किया गया।
उन्होंने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने शस्त्रों को संबंधित थाना या अधिकृत शस्त्र जमा केंद्र में 1 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करें। 1 नवम्बर 2025 के संध्या 5 बजे तक शस्त्र जमा नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।


