ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा में ड्राईवर के अतिरिक्त मात्र 02 व्यक्तियों के बैठने की दी गयी अनुमति
डीएम ने ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों को दी सख्त चेतावनी
आरा में ODD एंड EVEN रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही चलेंगे वाहन
आरा। कोविड-19 को लेकर भोजपुर जिलान्तर्गत लॉकडाउन की अवधि में शर्तों के साथ दिवस निर्धारित करते हुए ODD (विषम अंक) एवं EVEN (सम अंक) रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गयी है। इसको लेकर डीएम रोशन कुशवाहा ने आदेश जारी किया है। दिए गए आदेश में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा में ड्राईवर के अतिरिक्त मात्र 02 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति ही दी गयी है। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि लोग इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। पुनः वाहन चालक को सूचित किया जाता है कि निर्धारित मानक से अधिक लोगों को ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा में यदि बैठाया जाएगा, तो वाहन चालक पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा।
ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा में निर्धारित मानक से अधिक लोगों को बैठाने पर होगी कार्रवाई