Wednesday, January 22, 2025
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अगिआंव विधायक मनोज मज़िल की जमानत रद्द, वारंट जारी

Manoj Manzil bail canceled: हत्या के मामले में विधायक सहित पांच आरोपित की जमानत रद्द

एमपी-एमएलए के स्पेशल कोर्ट सह थर्ड एडीजे अजय ने कैंसिल किया बेल

Republic Day
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आदेश के बावजूद हाजिर नहीं होने पर अदालत ने रद्द किया बेल बांड

Pintu bhaiya
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आरोप गठन को लेकर तीन बार डेट तय होने के बावजूद नहीं पहुंचे पांचों आरोपित

बिहार/आरा खबरे आपकी भोजपुर जिला आरा व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने हत्या के मामले में हाजिर नहीं होने पर अगिआंव के भाकपा (माले) विधायक मनोज मंजिल सहित पांच आरोपितों की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट द्वारा पांचों के खिलाफ गैर जमानीतय वारंट भी जारी कर दिया गया है। तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सह एमएलए एमपी कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। कोर्ट तीन बार डेट तय होने के बावजूद आरोपितों के हाजिर नहीं होने से नाराज था। आरोपितों में विधायक के अलावे बड़गांव निवासी शिवबली चौधरी, टनमन चौधरी, नारायणपुर थाना क्षेत्र के कुर्मीचक निवासी चंद्रधन राम और खेढ़ी गांव निवासी नंदू यादव शामिल हैं।

Manoj Manzil bail canceled: जयप्रकश सिंह हत्याकांड में थे जमानत पर

Manoj Manzil bail canceled

2015 में अजिमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी जेपी सिंह की हुई थी हत्या

मामला अजिमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह की हत्या से जुड़ा है। वहीं गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी में जुट गयी है। केस से एपीपी के अनुसार अगस्त 2015 में हुई हत्या के मामले में आरोप का गठन करने को लेकर कोर्ट द्वारा आरोपितों को हाजिर होने के लिये अबतक तीन बार तारीख तय किया जा चुका था। पहले 15 मार्च फिर 23 मार्च और तीसरी बार एक अप्रैल का डेट तय किया गया। हर डेट पर कोई ना कोई आरोपित अनुपस्थित रहता था। शुक्रवार को माले विधायक मनोज मंजिल सहित पांचों आरोपित हाजिर नहीं हो सके। इससे नाराज कोर्ट ने सभी का बेल बांड कैंसिल कर दिया और गैर जमानीतय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

25 लोगों के खिलाफ हुआ था केस, एक की मौत

केस के एपीपी के अनुसार माले नेता सतीश यादव की हत्या के प्रतिशोध में अगस्त 2015 में बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह की हत्या की गयी थी। उसका शव बड़गांव और नरियाडीह के बीच नहर से क्षत विक्षत स्थिति में मिला था। उसे लेकर 20 अगस्त 2015 को 25 आरोपितों के खिलाफ केस किया गया था। उसमें एक आरोपित की मौत हो चुकी है। उसमें मनोज मंजिल सहित अन्य आरोपित बेल पर थे। इधर, गुड्‌डू चौधरी नामक आरोपित की ओर से कोर्ट में उसे डिस्चार्ज करने की अपील दी गयी थी। 28 फरवरी को सुनवाई के बाद उसकी अपील खारिज कर दी गयी थी। उसके बाद आरोप गठन को लेकर कोर्ट द्वारा आरोपितों को हाजिर होने का आदेश जारी किया गया था। तीन बार डेट तय होने के बाद भी आरोपित हाजिर नहीं हो रहे थे।

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