Friday, November 22, 2024
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R.T.I से शाहपुर नपं और NGO के एकरारनामा का खुलासा, शर्तों में फेल

एकरारनामा के अनुसार कुल 28 शर्तों के साथ एनजीओ को जिम्मेदारी दी गई है जिसमे यह फेल साबित हो रहा है।

NGO Agreement – Shahpur NP: एकरारनामा के अनुसार कुल 28 शर्तों के साथ एनजीओ को जिम्मेदारी दी गई है जिसमे यह फेल साबित हो रहा है।

  • हाइलाइट :- NGO Agreement – Shahpur NP
    • वार्ड पार्षद सदस्य कामेश्वर राज के आरटीआई से हुआ खुलासा
    • एकरारनामा के कुल 28 शर्तों को पूरा करने में एनजीओ फेल

आरा/शाहपुर: नगर की सफाई का कमान संभालने में शाहपुर नगर पंचायत द्वारा चिन्हित एनजीओ फेल साबित हो रहा है। सफाई के नाम पर एनजीओ प्रतिमाह शाहपुर नपं से भारी भरकम राशि की वसूली कर रहा है। लेकिन, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने में यह फेल नजर आ रहा है। एनजीओ और शाहपुर नगर पंचायत के द्वारा किए गये एकरारनामा के अनुसार कुल 28 बिंदुओ समेत एनजीओ को सफाई की संपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए नगर पंचायत प्रतिमाह एनजीओ को कुल -1187882/- रुपए की धनराशि निर्गत करती है।

वार्ड पार्षद सदस्य कामेश्वर राज के आरटीआई से हुए खुलासा के अनुसार सफाई एजेंसी माह नवम्बर-2023 से काम कर रही है। इस एजेंसी का नाम PRATAP SEWA SANKALP, GOVIND FULKAHAN, MUZAFFARPUR (BIHAR) है। इसके अध्यक्ष- दीप नारायण सिंह एवं सचिव छाया कुमारी है। प्रतिमाह कुल मो0-1187882/- रू0 का भुगतान किया जाता है। एकरारनामा के अनुसार कुल 28 शर्तों के साथ एनजीओ को जिम्मेदारी दी गई है जिसमे यह फेल साबित हो रहा है।

पढ़ें :- NGO Agreement – Shahpur NP/ एनजीओ को 28 शर्तों के साथ मिली जिम्मेदारी

  1. द्वितीय पक्ष को सभी वार्डो में झाडूकश द्वारा सभी सड़को की सफाई व्यावसायिक क्षेत्रों एवं मुख्य मार्ग में नाईट स्वीपिग, सभी वार्डो में नाला उडाही एवं कचरा उठाव का कार्य कराना होगा।
  1. द्वितीय पक्ष को आवश्यकतानुसार सड़को पर पानी का छिड़काव, सभी छोटे-बडे नालों की उडाही एवं शिल्ट का डिस्पोज ऑफ करना, से डोर टू डोर गीला एवं सुखा कचड़ा का संग्रहण, स्त्रोत पर पृथक्कीकरण, परिवहन कर कम्पोस्टींग पीट एवं एम०आर०एफ० सेन्टर पर भेजना तथा अनुपयोगी कचड़ा का लैण्डफिल साईट पर डिस्पोज ऑफ करना कम्पोस्टींग पीट एवं कम्पोस्टींग मशीन एवं एम०आर०एफ० सेन्टर का संचालन करना आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सेनेटाईजेशन मृत पशु-पक्षियों का निष्पादन कराना होगा। उपर्युक्त कार्य मे से कोई भी कार्य नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार राशि की कटौती विपत्र में से कर ली जायेगी।
  2. द्वितीय पक्ष को नगर पंचायत शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत 01 से 11 वार्डो में डोर टू डोर कचड़ा संग्रहण एवं नगर क्षेत्र के वार्डो में साफ-सफाई हेतु संबंधित प्राप्त शिकायतों / परिवादों का निवारण निर्दिष्ट समय के अन्दर करना होगा। इसके लिए नगर पंचायत शाहपुर कार्यालय में 01 कर्मी प्रतिनियुक्त करना होगा। जिसका मोबाईल नं० सार्वजनिक करना होगा।
  3. द्वितीय पक्ष को NGT के Guidelines एवं विभागीय पत्रांक-664 दिनांक 02.03.2019 में दिये गये निर्देश के अनुसार सफाई कार्य करना होगा।
  4. द्वितीय पक्ष को SWM Rule 2016 एव SWM Bylaws 2019 में दिये गये निर्देश के अनुसार सफाई कार्य करना होगा।
  5. द्वितीय पक्ष को सफाई कार्य हेतु नगर निकाय द्वारा उपलब्ध संसाधनों / वाहनों का उ पयोग भाडा पर करना अनिवार्य होगा। इसके लिए नगर पंचायत द्वारा निर्धारित किराया 17000/-रू० प्रतिवाहन की दर से किराया देय होगा। तथा सफाई वाहन में प्रतिदिन डीजल आपूर्ति स्वयं करनी होगी। इसके बाद भी आवश्यकता होतो द्वितीय पक्ष अपने निजी/लीज पर सफाई का उपयोग कर सकेगा। वाहन के अलावा नगर पंचायत शाहपुर का अन्य कोई सफाई उपकरण उपयोग करने पर किराया अलग से देना होगा।
  6. द्वितीय पक्ष को विभागीय पत्रांक-3453 दिनांक-29.06.2018 के अनुसार कर्मियों की सेवा नगर पंचायत कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
  1. द्वितीय पक्ष को ससमय सभी कर्मियों का मजदूरी भुगतान करना होगा ।
  2. द्वितीय पक्ष को किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं की जाएगी।
  1. द्वितीय पक्ष को कार्य की अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कार्य का एकरारनामा 11 माह के लिए होगा तत्पशचात कार्य संतोष जनक पाये जाने पर तत्कालीन सशक्त स्थायी समिति/प्रशासक के अनुशंसा पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा 01 माह के नोटिश पर कार्यादेश / एकरारनामा रदद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा / क्षतिपूर्ति मान्य होगा।
  2. द्वितीय पक्ष को श्रम कानून का अक्षरशः पालन करना होगा।
  3. द्वितीय पक्ष को दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 8 घंटे का होगा। आपातकाल के स्थिति में अवधि बढ़ाई जा सकती है।
  4. द्वितीय पक्ष को साफ-सफाई का कार्य सभी दिन अर्थात अवकाश के दिनों में भी किया. जाएगा।
  5. द्वितीय पक्ष को सभी सफाई कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान उनके खाता में NEFT/NET Banking द्वारा करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
  6. द्वितीय पक्ष को सफाई कर्मियों को श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सफाई कर्मियों के खाते में करना अनिवार्य होगा।
  7. द्वितीय पक्ष को कार्य करने वाले सफाई कर्मियों की सूची एवं संस्था द्वारा प्रतिनियुक्त सुपरवाईजर का मोबाईल नम्बर कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सफाई कर्मियों को Personal Protective Kit (PPE) जैसे वर्दी, जूता, हँड ग्लब्स, हैड सेनेटाईजर, मास्क, परिचय-पत्र स्वयं सहायता समूह / संस्था द्वारा समय-समय पर या आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।
  8. द्वितीय पक्ष को कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होने पर सफाई कर्मी का ईलाज की पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष का होगा।
  9. द्वितीय पक्ष को समय-समय पर यह आवश्यकतानुसार स्वच्छता संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम तथा सफाई कर्मियों को वर्कशप / ट्रेनिंग आदि चयनित एन०जी०ओ० / स्वयं सहायता समूह / संस्था द्वारा कराया जाएगा।
  10. द्वितीय पक्ष को कुडा लेकर जाते समय तिरपाल से ढक कर ले जाना होगा ताकि प्रदुषण मुक्त कार्य हो सके एवं कचरा यत्र-तत्र ना बिखर सकें।
  11. द्वितीय पक्ष को आकस्मिक स्थिति में भी आवश्यकतानुसार दिन एवं रात में सफाई कार्य करना होगा।
  12. द्वितीय पक्ष को पर्व त्यौहार के अवसर / विशेष अवसर पर साफ सफाई करना अनिवार्य होगा एवं मृत जानवर को सड़क सहिदास होगा. जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगा
  1. द्वितीय पक्ष को नगर पंचायत शाहपुर में पूर्व से कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों को समायोजन करते हुए इनको श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रदत न्युनतम पारिश्रमिक से कम भुगतान नही करेगें एवं नियमानुसार कर्मचारी भविष्यनिधि योजना, कर्मचारी राज्य बिमा योजना एवं बोनस से आच्छादित करेंगे। इसके लिए अलग से राशि देय नही होगी।
  1. द्वितीय पक्ष को राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों/दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  2. द्वित्तीय पक्ष को युजर चार्ज SWM Bylaws के अनुसार वसूली करना अनिवार्य होगा जिसे एजेंसी द्वारा कार्यालय में जमा करना होगा।
  3. द्वितीय पक्ष के लिए विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र आरा, भोजपुर जिला में होगा।
  4. द्वितीय पक्ष के लिए प्रथम पक्ष को बिना कारण बताये उपर्युक्त शर्तों के किसी भी अंश को हटाने / बदलने अथवा इस एकरारनामा को रदद करने का तथा द्वितीय पक्ष के कार्यादेश को रदद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नही होगा।
  5. द्वितीय पक्ष को जेम द्वारा निर्गत निविदा के सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
  6. द्वितीय पक्ष को सरकारी नियमानुसार लागू सभी करो/शुल्को की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
बिहार के भोजपुर जिला निवासी रवि कुमार एक भारतीय पत्रकार है एवं न्यूज पोर्टल खबरे आपकी के प्रमुख लोगों में से एक है।
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