HomeबिहारArrahशाहपुर के चर्चित कमल किशोर हत्याकांड के आरोपित दोषी करार

शाहपुर के चर्चित कमल किशोर हत्याकांड के आरोपित दोषी करार

भाजपा नेता स्व.विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह थे कमल किशोर

Ara Court Judgment: स्व. विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा के हत्या के मामले में आरा व्यवहार न्यायालय द्वारा ट्रायल के पश्चात कांड के चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया

jay kumar
  • हाइलाइट :-
    • कमल किशोर हत्या के मामले में न्यायालय से चार अभियुक्त दोषी करार
    • भाजपा नेता स्व.विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह थे कमल किशोर

Ara Court Judgment शाहपुर/आरा: भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष स्व. विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा के हत्या के मामले में आरा व्यवहार न्यायालय द्वारा ट्रायल के पश्चात कांड के चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया। जिसमें उमाशंकर मिश्र, ब्रजेश मिश्रा, मुक्तेश्वर मिश्र एवं राजकिशोर पाल शामिल हैं। दोषी करार दिए जाने के बाद सभी आरोपियों को 12 फरवरी के दिन न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी।

विदित हो कि शाहपुर थाना क्षेत्र के करनामेपुर अंतर्गत सोनबरसा गांव में 28 सितंबर 2018 की अहले सुबह कमल किशोर मिश्रा को उनके घर के समीप ही पशुओं का चारा लाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पश्चात कमल किशोर मिश्रा के पिता श्रीमन नारायण मिश्र द्वारा गांव के ही पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

न्यायालय के फैसले के बाद स्व.विशेश्वर ओझा के पुत्र व भाजपा नेता राकेश विशेश्वर ओझा ने कहा कि यह न्याय की जीत है। हमलोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। लेकिन उक्त कांड के गवाहों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभी भी इस हत्याकांड का एक नामजद आरोपी किसुन मिश्रा जमानत पर बाहर है।

वही स्व.कमल किशोर मिश्र की पत्नी बेबी देवी ने इसे न्याय की जीत बताते हुए न्यायालय से दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील की है।

Bijay singh
Khabre Apki
Khabre Apki
Khabre Apki covers all Breaking News in Hindi

Most Popular