Saturday, November 16, 2024
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कोरोना अलर्टः आरा सदर अनुमंडल क्षेत्र/शहर 31 मार्च तक लॉक डाउन

अनिवार्य सेवा को छोड़ सभी दुकानों, चार एवं दो चक्का वाहनों को प्रतिबंधित करने का निर्देश

लॉक डाउन को सुनिश्चित कराने हेतु पदाधिकारियों, कर्मियों व पुलिस बल की बनाई गई टीम

सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण प्रकाश ने जारी किया आदेश

उल्लंघन करने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का दिया निर्देश

बिहार आरा (संवाददाता मो. वसीम)। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम की संभावनाओं के मद्देनजर पूरे आरा सदर अनुमंडल क्षेत्र/शहर को लॉक किया गया है। ऐसी स्थिति में आरा शहर क्षेत्रान्तर्गत अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों, चार चक्का एवं दो चक्का वाहन को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है।

Order
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इसको लेकर आरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण प्रकाश द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त आदेश के आलोक में आरा क्षेत्र अंतर्गत अनिवार्य सेवा को छोड़ इस लॉक डाउन को सुनिश्चित करने हेतु पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों एवं पुलिस बल की टीम बनाई गई है। इसको लेकर आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, नवादा क्षेत्र अंतर्गत, मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एवं संपूर्ण आरा शहरी क्षेत्र में पदाधिकारियों, कर्मियों पुलिस पदाधिकारियों एवं बल की प्रतिनियुक्ति कर टीम बनाई गई है

प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, कर्मियों एवं पुलिस बल को निर्देशित किया गया है कि पूरे आरा शहर क्षेत्र अंतर्गत अनिवार्य सेवा को छोड़कर सभी प्रकार की वाहनों, दुकानों को एहतियात के तौर पर बंद कराने संबंधी समस्त आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

निगहबान हुई आँखे

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