Friday, May 17, 2024
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भोजपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी दो को 20-20 वर्ष की सश्रम कैद

Arrah Court- Rape case: आरा सिविल कोर्ट पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने सोमवार को 17 वर्षीया नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के एक मामले में दो आरोपितों को 20-20 वर्ष की सश्रम कैद व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही सरकार को पांच लाख रुपये मुआवजा के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया।

अभियोजन की ओर से पॉस्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने ने बताया कि घटना 29 अक्टूबर 2016 को हुई थी। पीड़िता घर से कायमनगर में आधार कार्ड बनवाने गई थी। घर वापस आते समय गुना पेपर मिल के पास तालाब पास तीन लड़के पहले से खड़े थे। इनमें से दो ने पीड़िता को पीछे से पकड़ कर मुंह बांध दिया और जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर रामशहर गांव के बगीचा में ले गये और दुष्कर्म करने लगे। किसी तरह पीड़िता चिल्लाई तो लोग जुटे और बड़हरा ( कृष्णागढ़) थाना क्षेत्र के उदयभानपुर गांव निवासी चंदन कुमार (पिता अमित सिंह ) को लोगों ने पकड़ लिया। दो लड़के भाग गये।

Election Commission of India
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थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद (Arrah Court- Rape case) कोर्ट ने दोषी पाते हुए आरोपित चन्दन कुमार व बड़हरा थाना क्षेत्र देवरथ गांव निवासी गोलू सिंह (पिता महेश सिंह) को भादवि की धारा 376 (डी) के तहत 20-20 वर्ष की सश्रम कैद व कुल 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही सरकार को पांच लाख रुपये मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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Vikas singh
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sambhavna
aman singh

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