Friday, November 22, 2024
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दोहरे हत्याकांड के आरोपित के घर हुई कुर्की-जब्ती की कार्रवाई

फरार बालू माफिया सह मुखिया पति के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई
कोईलवर के कमालुचक दोहरा हत्याकांड केस:
करीब चार घंटे तक चली कुर्की की कार्रवाई, दरवाजे तक उखाड़ ले गयी पुलिस
बड़हरा, कोईलवर और गीधा ओपी पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
अब पुलिस मुखिया पति के खिलाफ इनाम घोषित करने की शुरू करेगी प्रक्रिया
आरा। भोजपुर के कोईलवर दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहे बालू माफिया सह मुखिया पति गुप्ता राय उर्फ सुनील राय के घर पर आखिरकार कानून का हथौड़ा चल गया। मंगलवार को मुखिया पति के घर की कुर्की की गयी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की टीम मुखिया पति के बड़हरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव स्थित घर पहुंची और कुर्की की।‌ कोर्ट के आदेश और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करीब चार घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस ने उनके घर बर्तन, बक्सा, पंखा समेत अन्य सामानों को जब्त कर लिया। दरवाजे और खिड़की तक पुलिस उखाड़ ले गयी। सभी सामानों को ट्रैक्टर पर लोडकर थाने पर ले जाया गया। एसपी संजय कुमार सिंह की ओर से कुर्की की पुष्टि की गयी है। पुलिस अब उसके खिलाफ इनाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इसके लिए उसे फरार घोषित करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि कोईलवर थाने के कमालुचक दियारा में 21 जनवरी 2022 में दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी। वह उस हत्याकांड में बालू माफिया गुप्ता राय उर्फ सुनील राय आरोपित है और घटना के बाद से फरार चल रहा था। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की गई। उसके तहत मंगलवार की दोपहर 12 बजे कोईलवर, बड़हरा और गीधा ओपी की पुलिस, सीआईटी व बज्र वाहन के साथ सेमरा गांव पहुंची। उसके बाद कुर्की जब्ती की गयी। कार्रवाई इस दौरान पुलिस ने उसके घर के 30 सामानों को जब्त कर ले गयी।

बालू घाट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के हुई थी गोलीबारी, दो की गयी थी जान
बता दें कि 21जनवरी 2022 को कोईलवर थाने के राजपुर-कमालुचक दियारे में बालू घाट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई थी। उसमें दो लोगों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गयी थी। मरने वालों में एक शहर के लोन कंपनी के सहायक मैनेजर दुर्गेश कुमार और दूसरे बालू घाट के मुंशी संजीत कुमार थे। घटना में जिले के कुख्यात बालु माफिया विदेशी राय और सत्येंद्र पांडेय दोहरे का नाम आया था। उस मामले में दोनों गुट के कई सदस्य गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। जांच में सेमरा गांव निवासी गुप्ता राय उर्फ सुनील राय का नाम आया था। बताया जाता है कि कुछ समय पूर्व पुलिस ने गुप्ता राय उर्फ सुनील राय को गिरफ्तार किया था। लेकिन तब चार दिन बाद वह जेल से जमानत पर बाहर आ गया। बताया गया था कि बड़हरा के आर्म्स एक्ट के मामले में उसे रिमांड नहीं करने पर उसे बेल मिल गया। उस मामले में तत्कालीन एसपी द्वारा बड़हरा थाना इंचार्ज पर कार्रवाई भी की गई थी।

MD WASIM
MD WASIM
Journalist
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