Harsh firing/Bihar: हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने नई एसओपी लागू की है। जिसके तहत अब सार्वजनिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना स्थानीय थानों को देनी होगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हुआ सूचना पत्र भी भर देना होगा। यह जानकारी एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी।
एडीजी कानून व्यवस्था संजय सिंह ने बताया कि हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से नई एसओपी लागू की गई है। जिसके दायरे में शादी, तिलक, मुंडन, जनेऊ के सभी कार्यक्रम आ जाएंगे। लेकिन पुलिस का फोकस मैरिज हॉल, मैरिज गार्डेन, बैंक्वेंट हॉल जैसी जगहों पर आयोजित होने वाले उन आयोजनों पर रहेगा जहां ज्यादा भीड़ जुट सकती है और हर्ष फायरिंग का खतरा हो। इसके अलावा थानों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि मैरेज हाल की सूची बनाकर वहां सीसीटीवी लगवाए जाएं।
बता दे की इस समय शादी-ब्याह में गन कल्चर काफी बढ़ गया है। हर्ष फायरिंग (Harsh firing) के दौरान कई लोगों की मौत भी हो चुकी हैं। और खुशियों को मातम में बदलते देर नहीं लगती।