Bulldozer roared in Shahpur: शाहपुर नगर पंचायत में प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हेतु बुलडोजर लेकर पहुंचते ही वार्ड दो,तीन और छः के लोगों में व्यापक खलबली मची रही।
- हाइलाइट : Bulldozer roared in Shahpur
- बैगर मापी कराये बुलडोजर एक्शन पर लोगों में दिखा आक्रोश
- अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया
आरा: शाहपुर नगर पंचायत में प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हेतु बुलडोजर लेकर पहुंचते ही वार्ड दो,तीन और छः के लोगों में व्यापक खलबली मची रही। पटना हाई कोर्ट के आदेश अनुपालन के आलोक में यह कार्रवाई स्थानीय अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई, जिससे कई घरों का नक्शा बिगड़ गया। इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों ने स्थानीय कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए।
प्रभावित परिवारों का यह कहना है कि 22 नवंबर को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले पदाधिकारियों द्वारा नियम कानून का पालन नहीं किया गया। पूर्व में दिए गये हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन सही तरीके से नहीं किया गया। अंचलाधिकारी द्वारा सरकारी मापी कराकर चिन्ह लगा दिया गया रहता तो उन्हे किसी प्रकार की आपती नहीं रहती।
प्रभावित परिवारों ने कहा की शाहपुर अंचलाधिकारी द्वारा बुलडोजर लेकर एकाएक विध्वंसात्मक कदम उठाने की कार्रवाई लोकतंत्र में संदिग्धता उत्पन्न करती है, स्थानीय लोगों ने सीओ को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पारा नंबर -3 के शर्तों का संज्ञान कराया, और अपनी उपस्थिति में मापी कराकर अतिक्रमण हटाने की मांग पर अड़े रहे। वही लोगों के आक्रोश और आशंका के माहौल के बीच सीओ द्वारा अगले दिन यानि आज मंगलवार को मापी कराने की बात कही गई।
प्रभावित परिवार अब यहां सवाल यह उठ रहा है की माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हमलोग जब मापी कराकर अवैध निर्माणों को हटाने पर राजी थे फिर अंचल व नपं कार्यालय एकाएक बैगर मापी कराये बुलडोजर एक्शन पर क्यों उतर गया? वही अंचल व नपं कर्मी द्वारा पूर्व में मापी होने की बात कही जा रही थी।
इससे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में रुकावट आई। इसका परिणाम यह रहा कि वार्ड-02 और 03 में अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासन ने वार्ड 06 में अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस तरह अतिक्रमण को पूरी तरह से नही हटाया जा सका।