Thursday, April 25, 2024
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शाहपुर नगर पंचायत की कुर्सी को लेकर बिछ चुकी है शतरंज की बिसात

Shahpur Nagar Panchayat-अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में एकजुट वार्ड पार्षद- “आउट ऑफ सिटी”

खबरे आपकी आरा: नगर पंचायत शाहपुर में मुख्य पार्षद एवं उपमुख्यपार्षद की कुर्सी को लेकर शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। नगर की राजनीति के माहिर खिलाडय़ों ने अपनी-अपनी चालें चल दी हैं। शाहपुर नगर पंचायत के मुख्यपार्षद विजय कुमार सिंह एवं उपमुख्यपार्षद रमेश राम की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। मुख्यपार्षद पार्षद विजय कुमार सिंह से नाराज वार्ड पार्षदों ने नगर पंचायत शाहपुर के पूर्व मुख्यपार्षद वशिष्ठ प्रसाद उर्फ मंटू सोनार की पार्षद पत्नी जुगनू देवी के नेतृत्व में वार्ड पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कुल 11 वार्ड पार्षदों वालो नपं में मुख्यपार्षद के विरुद्ध करीब 6 वार्ड पार्षद एकजुट होकर आउट ऑफ सिटी जा चुके हैं। मुख्यपार्षद के विरोधियों का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के दिन मुख्यपार्षद के खिलाफ कम से कम 06 वोट पड़ेंगे।

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Shahpur Nagar Panchayat-विदित रहे की नगर पंचायत शाहपुर के वर्तमान मुख्यपार्षद विजय कुमार सिंह के दो वर्ष का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म होने के बाद से नाराज वार्ड पार्षदों की लामबंदी शुरू हो चुकी थी। कुल 11 वार्ड पार्षदों वालो नपं में 6 वार्ड पार्षद शाहपुर से बाहर निकल चुके है और कुछ वार्ड पार्षदों के मोबाइल फोन भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है। जिससे अविश्वास प्रस्ताव आने की पूरी उम्मीद है वहीं मुख्यपार्षद विजय सिंह पार्षदों का समर्थन जुटाने की कवायद में लगे हैं।

Shahpur Nagar Panchayat
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बिहार नगरपालिका नियमावली की धारा 24(4) के तहत अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन मुख्यपार्षद को देना होता है आवेदन देने के बाद मुख्यपार्षद 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर वोटिंग कराई जाएगी! नगर पालिका अधिनियम के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के बाद बैठक की तिथि निर्धारित करने के लिए मुख्यपार्षद के पास 7 दिनों की मोहलत रहती है। जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक आयोजित करने की तिथि घोषित करनी होती है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो विरोधी पार्षद के अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी को बैठक की तिथि निर्धारित करने का अधिकार है।

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