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सिविल कोर्ट अटेंडेंट परीक्षा: ब्रीफिंग के दौरान डीएम ने दिए सख्त निर्देश

Civil Court Attendant Examination – सिविल कोर्ट अटेंडेंट परीक्षा: भोजपुर डीएम ने स्वच्छ एवं कदाचार-मुक्त परीक्षा हेतु दिए सख्त निर्देश

Bijay singh
  • हाइलाइट: Civil Court Attendant Examination
  • भोजपुर जिला मुख्यालय में कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं

भोजपुर, आरा: बिहार के सिविल न्यायालयों में अटेंडेंट (चपरासी) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली आगामी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार, आरा में जिला पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी, भोजपुर, श्री तनय सुल्तानिया द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की एक संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष और पूरी तरह कदाचार-मुक्त वातावरण में संपन्न कराना था।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यह प्रारंभिक परीक्षा आगामी 15 मार्च 2026 (रविवार) को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली का समय पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली का समय अपराह्न 2:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक निर्धारित है। परीक्षा के सफल संचालन हेतु भोजपुर जिला मुख्यालय में कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

प्रवेश नियमों की स्पष्टता पर जोर देते हुए जिला पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम पाली के परीक्षार्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय पूर्वाह्न 8:30 बजे से 9:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली के लिए दोपहर 12:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक तय किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरक्षा एवं तलाशी मानकों पर चर्चा करते हुए ब्रीफिंग में निर्देशित किया गया कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी ससमय अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टैटिक दंडाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि परीक्षार्थियों का प्रवेश गहन जाँच के उपरांत ही हो।

केंद्र के भीतर बैग, मोबाइल फोन, पर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच, पेजर या अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मर्यादा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए महिला परीक्षार्थियों की तलाशी केवल महिला पुलिस कर्मियों, महिला वीक्षकों अथवा महिला केंद्र अधीक्षक द्वारा ही ली जाएगी।

परीक्षा की सतत निगरानी हेतु समाहरणालय भवन में जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06182-248702 तथा फैक्स संख्या 06182-233474 का उपयोग किया जा सकता है।

विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर आरा को सभी परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों में धारा 163(1) लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रतिबंध परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्ति के दो घंटे पश्चात तक प्रभावी रहेगा। इस महत्वपूर्ण ब्रीफिंग के दौरान अपर समाहर्ता भोजपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं प्रशासन के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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