Wednesday, January 22, 2025
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बड़हरा के पूर्व विधायक सरोज यादव की चुनाव याचिका खारिज

भोजपुर के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राघवेन्द्र प्रताप सिंह से चुनाव हारने वाले राजद विधायक सरोज यादव की पटना हाई कोर्ट में लगाई गई चुनाव याचिका खारिज कर दी गयी है।

Election petition- Saroj Yadav: भोजपुर के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राघवेन्द्र प्रताप सिंह से चुनाव हारने वाले राजद विधायक सरोज यादव की पटना हाई कोर्ट में लगाई गई चुनाव याचिका खारिज कर दी गयी है।

  • हाइलाइट :- Election petition- Saroj Yadav
    • राजद विधायक सरोज यादव की पटना हाई कोर्ट में लगाई गई चुनाव याचिका खारिज
    • भाजपा के निर्वाचित विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह सहित कुल 10 लोगों को किया था आरोपित

भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह से चुनाव हारने वाले राजद विधायक सरोज यादव की पटना हाइकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज कर दी है। राजद के पराजित विधायक सरोज यादव पर गलत तथ्य प्रस्तुत कर हाइकोर्ट में विजयी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध दर्ज कराये गये मामले को खारिज करते हुए हाइकोर्ट ने सरोज यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Republic Day
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार झा ने सरोज यादव द्वारा दायर चुनाव याचिका को यह कह कर खारिज कर दिया कि उन्होंने विजयी भाजपा विधायक पर जो आरोप लगाये थे उसका तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं था। याचिका के लंबे समय के बाद भी सुनवाई के दौरान सबूत के तौर पर सरोज यादव ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और यही वजह रही कि न सिर्फ उनकी चुनाव याचिका को पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, बल्कि गलत तथ्यों के आधार पर याचिका दर्ज करने को लेकर हाइकोर्ट ने राजद के पराजित विधायक सरोज यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Pintu bhaiya
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बता दें कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़हरा से चुनाव हार जाने के बाद सरोज यादव ने पटना उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की और भाजपा के निर्वाचित विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ ही प्रत्याशी आशा देवी, सियामती देवी, रघुपति यादव, गुप्तेश्वर दुबे, मंजी कुमार साह, रामटहल चौधरी समेत कुल 10 लोगों को आरोपित किया था। अब इस याचिका को आधारहीन मानते हुए उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है

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