Sunday, January 19, 2025
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रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी प्राथमिकी कार्रवाई

FIR action DJ-ध्वनि प्रदूषण को लेकर दर्ज होगी प्राथमिकी, जब्त होंगे डीजे

खबरे आपकी आरा। भोजपुर में शादी-विवाह का माहौल इस बार फीका रहेगा।  इस बार रात दस बजे के बाद डीजे नहीं बजेंगे। मैरेज हॉल आदि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने पर रोक है। इसे लेकर एसपी विनय तिवारी द्वारा सख्त आदेश जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि रात दस बजे के बाद डीजे बजाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। डीजे जब्त किया ही जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के तहत प्राथमिकी भी की जायेगी।

Republic Day
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FIR action DJ: मैरेज हॉल में रात दस बजे के बाद में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर रोक

हर्ष फायरिंग नहीं करने और कोविड के नियमों का पालन करने की दी गयी हिदायतें

Pintu bhaiya
Pintu bhaiya

एसपी द्वारा सभी थानाध्यक्षों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। कहा गया है कि सभी डीजे और मैरेज हॉल संचालकों को इससे अवगत कराया जाये। इसके अलावे शादी-विवाह सहित अन्य फंक्शन में हर्ष फायरिंग करने वालों को भी हिदायत दी गयी है। कहा गया है कि हथियारों का प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग करना गैरकानूनी है। इससे हर हाल में बचें, वरना कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

थानाध्यक्षों को एसपी ने दिया टास्क, बोले: डीजे संचालकों को करें सूचित

इसे लेकर सभी थानाध्यक्षों को भी निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि चौकीदारों के जरिये शादी-विवाह वाले घरों को इसकी सूचना दी जाये। कोविड नियमों का पालन करने की अपील की गयी है। बता दें कि शादी-विवाह में हर्ष फायरिंग में अक्सर जिले में अप्रिय घटनायें होती रही है। हर साल एक-दो लोगों की जान चली जाती है।

KRISHNA KUMAR
KRISHNA KUMAR
बिहार के आरा निवासी डॉ. कृष्ण कुमार एक भारतीय पत्रकार है। डॉ. कृष्ण कुमार हिन्दी समाचार खबरें आपकी के संपादक एवं न्यूज पोर्टल वेबसाईट के प्रमुख लोगों में से एक है।
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