Mutation of land: लंबित म्यूटेशन के मामलों की अलग से समीक्षा करने व दोषी कर्मी की पहचान कर उचित कार्रवाई का निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को यह भी कहा कि तय समय के बाद अंचलों में लंबित दाखिल-खारिज (Mutation of land) के मामलों की अलग से समीक्षा करें और उसके लिए जिम्मेदार कर्मी की पहचान कर उचित कार्रवाई करें।
इस अवसर पर वीएलडीआर एक्ट के तहत डीसीएलआर को रैयती जमीन के मामलों की सुनवाई की भी समीक्षा हुई। अब डीसीएलआर को ऐसे संबंधित मामलों को सुनने और उसपर निर्णय देने का अधिकार है। सुनवाई सिर्फ ऑनलाइन होनी है पर कुछ अनुमंडलों में सुनवाई ऑफलाइन की जा रही है। विभाग ने इस पर कड़ी आपत्ति जतायी है और ऑफलाइन सुनवाई करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है