Thursday, March 28, 2024
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जगदीशपुर नपं के मुख्यपार्षद हत्या के मामले में गिरफ्तार

Mukesh Kumar Guddu – नपं के मुख्यपार्षद पर भ्रष्टाचार के कई मामले

आरटीआई कार्यकर्ता के हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया

आरा/जगदीशपुर।भोजपुर जिले के जगदीशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू (Mukesh Kumar Guddu) को न्यायालय से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह हत्या कांड को लेकर न्यायालय में सुनवाई चल रहा था इस दौरान तृतीय अपर न्यायाधीश ने उक्त हत्या कांड में मुकेश कुमार को दोषी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस हत्या कांड में फिलहाल अभी सजा नही सुनाई गई है। सूत्रों की माने तो उक्त कांड में 6 तारीख को सजा सुनाई जायेगी।

जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंय सिंह की हत्या जगदीशपुर नगर में 9.6.16 को हुई थी। जिसको लेकर स्थानीय जगदीशपुर थाने में एक कांड 127/16 दर्ज करा कर 3 लोगों को नामजद तथा 2 लोगों को अज्ञात किया गया था। जिसमे एक आरोपी चुन्नू महतो पहले से जेल में बंद है तो वही तीसरा आरोपी बासु कुमार आज भी फरार चल रहा है। बताया जाता है कि जिस समय मृत्युंय सिंह की हत्या सुई थी उस समय नगर पंचायत जगदीशपुर की अध्यक्ष रीता कुमारी थी जो हत्या के आरोपी मुकेश कुमार (Mukesh Kumar Guddu) की पत्नी है।

डॉ. शैलेंद्र कुमार
Holi Anand
Dr. Prabhat Prakash
Vishvaraj Hospital, Arrah
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मृत्युंय सिंह के भाई मुकेश सिंह ने बताया नगर के विभिन्न योजनाओं नाम पर 5 करोड़ रुपये की राशि को गबन कर लिया गया था।जिसको मृत्युंजय सिंह के द्वारा बराबर आरटीआई के माध्यम से सभी जानकारियां प्राप्त कर जांच के लिए पत्राचार किया जा रहा था।उक्त गबन की गई राशि को छुपाने के उद्देश्य से उनकी हत्या कराई गई थी । बताया कि गबन राशि के प्रभाव में आकर ही कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा नगर पंचायत की कागजातों व गबन राशि की जांच नही की गई थी। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस तत्पर है तो हत्या के चार साल से बाद भी बासु कुमार फरार क्यो है?

कहा कि इस केश को दबाने व उठाने के लिए हमारे परिवार वालों के साथ तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए।बताया कि स्थानीय पुलिस की शुरू से ही इस केश में अपना सही रुचि नही दिखाई है। मृत्युंजय सिंह के भाई मुकेश सिंह ने कहा कि हम सपरिवार को न्यायालय पर भरोषा है न्ययालय का फैसला स्वागत योग्य है। मालूम हो कि पिछले 5 साल में मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू (Mukesh Kumar Guddu) पर नगर राशि गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगते आये है।

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