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हत्या के मामले में मुख्यपार्षद को आजीवन कारावास

Mukesh kumar – जगदीशपुर नपं अध्यक्ष समेत दो को हत्या के मामले में आजीवन कारावास

नपं अध्यक्ष के खिलाफ पांच और दूसरे आरोपित पर सात हजार का फाइन

आरा। आरा सिविल कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या में जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष Mukesh kumar मुकेश कुमार उर्फ गुड्‌डू सहित दोषी पाये गये दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दोनों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। नपं अध्यक्ष के खिलाफ पांच, जबकि दूसरे आरोपित पर सात हजार का फाइन लगाया गया है।

चतुर्थ अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को सुनायी सजा

जगदीशपुर में 9 जून 2016 को गोली मार की गयी थी मृत्युंजय सिंह की हत्या

चतुर्थ अपर जिला और सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव के कोर्ट द्वारा शुक्रवार को यह सजा सुनायी गयी। कोर्ट ने मंगलवार को दोनों आरोपितों को दोषी पाया गया था। एपीपी के अनुसार जगदीशपुर के मंगरी चौक के बड़ी मस्जिद के समीप 9 जून 2016 को आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह की गोली मार हत्या कर दी गई थी। उसे लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। पुलिस द्वारा जगदीशपुर निवासी Mukesh kumar मुकेश कुमार उर्फ गुड्‌डू और चुन्नु महतो सहित तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी। बाद में ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 12 गवाहों का बयान भी कलमबंद किया गया। इस दौरान मुकेश कुमार (Mukesh kumar) को हत्या का षड़यंत्र जबकि चुन्नु महतो को हत्या करने का दोषी पाया गया। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

Ara court – गवाही नहीं देने पर कोर्ट हुआ नाराज, थानाध्यक्ष सहित दो दारोगा को कस्टडी में लेने का आदेश

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