Homeबिहारआरा भोजपुरNH-119A फोरलेन भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए आवश्यक सूचना

NH-119A फोरलेन भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए आवश्यक सूचना

NH-119A : मुआवजा प्राप्त करने हेतु चेकलिस्ट के अनुसार वांछित कागजात आवेदन के साथ अपने संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करने का निर्देश

  • हाइलाइट: NH-119A
    • पटना-आरा-सासाराम फोरलेन पथ: भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए आवश्यक सूचना

आरा। पटना-आरा-सासाराम फोरलेन NH-119A पथ के निर्माण हेतु भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी, चरपोखरी, गड़हनी, उदवंतनगर एवं कोईलवर अंचलों के 40 राजस्व ग्रामों में भूमि अधिग्रहण किया गया है। हितबद्ध रैयतों/भू-धारियों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए जनवरी 2025 में प्रथम नोटिस तथा मई 2025 में द्वितीय नोटिस निर्गत किया गया है।

वर्ष 2025 में वांछित कागजात प्राप्त करने हेतु तीन विशेष शिविर/कैम्प का भी आयोजन किया गया था। अबतक 325 रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। जिन हितबद्ध रैयतों ने अभी तक मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, उनसे शीघ्र ही अपना दावा प्रस्तुत कर मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने अनुरोध किया गया है। 60 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है, और अधियाची विभाग को दखल-कब्जा सौंपा जाना है।

मुआवजा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित चेकलिस्ट के अनुसार वांछित कागजात आवेदन के साथ अपने संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करें:

  1. बंध पत्र (मूल में)
  2. अंचलाधिकारी/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वंशावली/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र (मूल में)
  3. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत एल०पी०सी० (मूल में)
  4. अद्यतन भू-लगान रसीद (स्वअभिप्रमाणित)
  5. बैंक पासबुक की छाया प्रति (स्वअभिप्रमाणित)/कैंसिल ब्लैंक चेक
  6. केवाला की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (यदि भूमि खरीदी गई है)
  7. वंशावली के आधार पर संबंधित रैयतों की सहमति के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से शपथ पत्र
  8. अर्जित की जाने वाली भूमि पर किसी वाद के विचाराधीन न होने तथा भूमि के विवाद रहित होने संबंधी कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से शपथ पत्र
  9. पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड)/पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
  10. दो हालिया पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो
  11. हितबद्ध रैयत का मोबाइल नंबर
Khabre Apki
Khabre Apki
Khabre Apki covers all Breaking News in Hindi
- Advertisment -
खबरे आपकी : Latest News in Hindi, Breaking News, हिंदी न्यूज़
खबरे आपकी : Latest News in Hindi, Breaking News, हिंदी न्यूज़

Most Popular