Wednesday, January 22, 2025
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गलत शपथ पत्र देना पड़ा महंगा, सदस्यता रद्द होते ही सियासी हलचल तेज

आयोग ने डीएम सह निर्वाची पदाधिकारी को पदमुक्त की गयी वार्ड पार्षद सहोदरी देवी व आशा देवी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Political stir: आयोग ने डीएम सह निर्वाची पदाधिकारी को पदमुक्त की गयी वार्ड पार्षद सहोदरी देवी व आशा देवी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

  • हाइलाइट :- Political stir
    • शाहपुर नगर पंचायत में सियासी हलचल तेज
    • वार्ड संख्या 07 एवं 08 की वार्ड पार्षद अयोग्य घोषित

आरा/शाहपुर: गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर शाहपुर नगर पंचायत चुनाव में भाग लेकर चुनाव जीतने वाली वार्ड संख्या 07 एवं 08 की वार्ड पार्षद को राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित करते हुये पदमुक्त कर दिया है। साथ ही आयोग ने डीएम सह निर्वाची पदाधिकारी को पदमुक्त की गयी वार्ड पार्षद सहोदरी देवी व आशा देवी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Republic Day
Republic Day

वार्ड पार्षद सहोदरी के विरुद्ध वार्ड संख्या 07 निवासी मधुमाला कुमारी एवं वार्ड पार्षद आशा देवी के विरुद्ध वार्ड संख्या 08 निवासी रीना देवी ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करते हुये वाद दायर किया था। दायर किये गये वाद में वार्ड पार्षद पर दो से अधिक संतान होने के बावजूद गलत तथ्य व शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था।

Pintu bhaiya
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जांचोपरांत आरोपी दोनों वार्ड पार्षद दोषी

राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी जांच जिला प्रशासन से करायी। वाद की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद तथा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों व अन्य साक्ष्यों के जांचोपरांत आरोपी दोनों वार्ड पार्षदों को दोषी पाया। चुनाव के लिये अयोग्य रहने के बावजूद दोनों ने तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही।

अयोग्य घोषित करते हुये पदमुक्त

इसलिये आयोग ने इसे बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (1) (एम) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण दोनों पार्षद को बिहार नगरपालिका अधिनियम की उक्त धारा सहपठित धारा 18 (2) के तहत प्रदत शक्तियों के अधीन अयोग्य घोषित करते हुये पदमुक्त कर दिया है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई करते हुये कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का आदेश दिया है।

हमें जनादेश का मान रखना चाहिये- बिजय सिंह

इधर, शाहपुर नगर पंचायत में दोनों वार्ड पार्षदों की सदस्यता रद्द होने की खबर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पूर्व मुख्य पार्षद विजय कुमार सिंह ने बताया की शाहपुर नगर पंचायत के मुख्यपार्षद सहित कई पार्षद है जो अयोग्यता की अर्हता रखते है। इनके पूर्व के शपथ पत्र व वर्तमान के शपथ पत्र देखने से साफ लग रहा है की इन्होंने गलत शपथ पत्र दाखिल किया है और पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहें। चूंकि जनता ने इन्हे अपना प्रतिनिधि चुना है। इसलिए हमें जनादेश का मान रखना चाहिये। लेकिन जनप्रतिनिधि का भी कर्तव्य है की वो जनता के विश्वास पर खरा उतरे।

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