दवा, सुधा डेयरी, किराना एवं अन्य आवश्यक सामाग्रियों की दुकानों को खोलने की अनुमति
सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों व व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई,प्रशासन द्वारा बंद कराई जा सकती है दुकाने
आरा। भोजपुर जिलेवासियों के लिए बुधवार की शाम दूसरी राहत भरी खबर आई है। 30 अप्रैल 2020 से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर दवाई/सुधा डेयरी/किराना एवं अन्य आवश्यक सामाग्रियों की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने दी।
उन्होनें कहा है कि दुकानों पर यदि यह पाया गया कि सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो संबंधित दुकानों व व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करते हए दुकान बंद करा दी जायेगी तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 269 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।