Shahpur NP chairman: शाहपुर नगर पंचायत के चेयरमैन की अयोग्यता को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया ने स्थानीय राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है।
- हाइलाइट : Shahpur NP chairman
- अयोग्यता को लेकर शाहपुर चेयरमैन की कुर्सी पर खतरा बरकरार, अगली तिथि पर होगी सुनवाई
- वार्ड संख्या-04 के पार्षद कामेश्वर कुमार पर भी अयोग्यता को लेकर केस दर्ज, 28 नवंबर को सुनवाई
आरा: शाहपुर नगर पंचायत के चेयरमैन की अयोग्यता को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया ने स्थानीय राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। चेयरमैन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने नॉमिनेशन पूर्व अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया और अपने पद की जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, जिसके कारण उनकी कुर्सी संकट में है। यह मामला चेयरमैन की आयोग्ता को लेकर SEC-Bihar Court में वाद संख्या-50/2024 दर्ज है। जिसकी पहली सुनवाई 19 नवंबर 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त द्वारा की गई।
शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की अयोग्यता का यह मामला न केवल नगर प्रशासन के लिए, बल्कि नगर क्षेत्र की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की भूमिका समाज में सुशासन और विकास को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख कारक होती है।
इस केस के वादी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (I) (k) एवं धारा 18 (I) (L) उल्लघन के संबंध में चेयरमैन पर केस फाइल किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है, सुनवाई की यह प्रक्रिया चेयरमैन की अयोग्यता को तय करेगी।
वही शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या चार के पार्षद कामेश्वर कुमार राज पर भी अयोग्यता को लेकर SEC-Bihar Court में वाद संख्या-58/2024 दर्ज की गई है। जिसकी पहली सुनवाई 28 नवंबर 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त द्वारा की जाएगी।
शाहपुर नगर पंचायत के चेयरमैन की अयोग्यता से संबंधित यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक नैतिकता और जिम्मेदारी का भी प्रश्न है। हर किसी को शीर्ष पदों पर आसीन होने की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और समाज के प्रति अपनी भूमिका को निभाते रहना चाहिए। आगामी सुनवाई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।