Micro Containment Zones Bhojpur : आरा के मौलाबाग वार्ड-12 एवं बडहरा के करजा वार्ड-13 माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित
माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतया बंद करने का आदेश
खबरे आपकी बिहार/आरा:- Micro Containment Zones Bhojpur प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के आदेश के आलोक में कतिपय राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों एवं आसन्न होली त्योहार के दृष्टिगत जांच के दौरान कोविड-19 पॉजिटिव केस पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन का गठन किया जाना है एवं इस संबंध में पूर्व के निर्देशों के आलोक में शत-प्रतिशत जांच एवं अन्य अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। उक्त निर्देश के आलोक में भोजपुर जिले में संक्रमित व्यक्ति के बीच रहने वाले व्यक्तियों को संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थल को संक्रमण केंद्र मानकर निम्नांकित माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है
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- Micro Containment Zones Bhojpur हनुमान मंदिर के नजदीक वार्ड नंबर-12 मौलाबाग, आरा, जिसके पूरब में पशुपतिनाथ पाठक, पश्चिम में रोड, दक्षिण में जामंत भवन एवं उत्तर में श्याम नंदन सिंह का आवास है
- Micro Containment Zones Bhojpur प्रखंड बड़हरा के करजा पंचायत वार्ड नंबर-13 में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जिसके पूरब में स्वर्गीय कन्हैया राय का घर है, पश्चिम में ध्रुव राय, दक्षिण में रामदयाल राय एवं उत्तर में पृथ्वी राय का घर है।
जिलाधिकारी भोजपुर द्वारा उपरोक्त घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतया बंद करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से बाहर जाने की इजाजत है और ना ही किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। आवागमन पूरी तरह निषिद्ध किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश किया जाता है, तो उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 ,269 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर कारावास में डाल दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज/संक्रमण मुक्त किया जाना है। इसका दायित्व संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया गया। सिविल सर्जन, भोजपुर को निर्देश दिया गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के निर्देश के आलोक में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के परिधि में रहने वाले सभी परिवारों की गहन निगरानी कराएंगे।
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इसी क्रम में वरीय प्रभारी पदाधिकारी बड़हरा प्रखंड एवं नगर आयुक्त भोजपुर को भी निर्देश दिया गया है कि अपनी देखरेख में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता, एएनएम आदि का दल बनाकर एवं घर-घर भ्रमण कर रोगियों एवं संदिग्धों की पहचान कराएंगे तथा प्रत्येक परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की नियमित जांच प्रपत्र में कराते हुए सूचना उपलब्ध कराएंगे।