Friday, November 22, 2024
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डस्टबीन खरीद में मनमानी पंचायत प्रधानों को पड़ेगी महंगी, गिरेगी गाज

dustbin purchase in Bhojpur-14वीं व 15 वीं वित्त आयोग की राशि से डस्टबीन खरीद का मनमानी उजागर

कचड़ा उठाव की सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं, डस्टबीन की खरीदारी शुरू

मुखिया, पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायकों पर कार्रवाई की तैयारी

जिलाधिकारी ने अफसरों और पंचायत प्रतिनिधियों को चेताया

खबरे आपकी आरा। 14वीं और 15वीं वित्त आयोग की राशि से डस्टबीन की खरीदारी करने वालों की खैर नही। मनमानी तरीके से डस्टबिन खरीदारी करने वाले पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायकों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। डीएम भोजपुर रोशन कुशवाहा द्वारा अधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। सूत्रों की मानें तो जिले के कोईलवर तथा उदवंतनगर के साथ कुछ अन्य प्रखंडों के पंचायतों में डस्टबिन की खरीदारी करते हुए इसकी भुगतान भी कर दी गई है। इस संबंध में डीएम भोजपुर द्वारा सभी प्रखंडों के बीडीओ तथा पंचायत राज पदाधिकारियों को पत्र देकर उनसे प्रतिवेदन की मांग की गई है।

जिलाधिकारी के पत्र में कहा गया है कि विभिन्न स्त्रोतों / माध्यमों से सूचना प्राप्त हुआ है कि ग्राम पंचायतों में मनमाने तरीके से अत्यधिक कीमत पर डस्टबीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। जिसमें लेखापाल सह-आई०टी० सहायक, पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा मनमाने ढंग से डस्टबीन लगाने हेतु ग्राम पंचायतों में कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा भी अपने स्तर से डस्टबीन लगाने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जा रहा। पढ़े- ब्यूटी पार्लर श्रृंगार के आड़ में शराब का धंधा, ब्यूटिशियन चंदा देवी गिरफ्तार पति फरार

dustbin purchase in Bhojpur
जिलाधिकारी ने अफसरों और पंचायत प्रतिनिधियों को चेताया

dustbin purchase in Bhojpur-विदित हो कि जबतक ग्राम पंचायतों में कचड़ा उठाव की सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं हो जाती है। तबतक डस्टबीन का क्रय करना अनुपयोगी होगा। डस्टबीन क्रय करने संबंधी सरकारी नियमों का अनुपालन अनिवार्य है। इस प्रकार सरकारी नियमों का नजरअंदाज करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन एवं सरकारी राशि का दुरुपयोग को दर्शाता है। अतः उपरोक्त स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। पंचायतों में होनेवाले इस प्रकार के वित्तीय दुर्विनियोग की जाँच करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि विहित प्रक्रिया के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो वैसे लेखापाल सह-आई०टी० सहायकों का संविदा रद्द कर दी जाएगी तथा पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई एवं मुखिया के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

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