Monday, November 25, 2024
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बिहार पुलिस मुख्यालय की रैंकिंग में टॉप पर भोजपुर

Punishment and Justice: अपराधियों को सजा दिलाने में भोजपुर जिला सूबे में अव्वल, एक बर्ष में 124 को कारावास

साल 2021 में सफलताः पुलिस मुख्यालय की रैंकिंग में समस्तीपुर के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर भोजपुर

हत्या, बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या और डकैती समेत अन्य कांडों में हुई सजा

खबरे आपकी बिहार/आरा: भोजपुर पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने में पूरे सूबे में अव्वल रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रैंकिंग में भोजपुर इस मामले में समस्तीपुर के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर है। पुलिस मुख्यालय द्वारा ट्‌विट कर यह जानकारी दी गयी है। मुख्यालय के अनुसार साल 2021 में भोजपुर में 124 अपराधियों को सजा दिलायी गयी है। वहीं बक्सर 119 को सजा दिलाने के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि अररिया को तीसरा, सुपौल को चौथा, बेगूसराय एवं नालांदा को पांचवा, पटना को छठा, अरवल को सातवां और रोहतास जिले को आठवां स्थान मिला है। मुख्यालय की ओर से विज्ञ्पति में कहा गया है कि शासन द्वारा कानून का राज स्थापित करने की नीति के क्रियान्यवन के तहत गंभीर 

Punishment and Justice: भोजपुर में दस को फांसी, 36 को आजीवन कारावास और 12 को दस साल की सजा 

Punishment and Justice
बिहार पुलिस मुख्यालय की रैंकिंग में टॉप पर भोजपुर

कांडों में स्पीडी ट्रायल के जरिये अपराधियों को सजा दिलायी जा रही है। इधर, एसपी विनय तिवारी की ओर से बताया गया कि साल 2021 में दस आरोपितों को फांसी, 36 को आजीवन कारावास, 12 को दस साल या अधिक, 39 को दस साल से कम और 27 को दो साल की सजा मिली है। सजा पाने वालों में हत्या, बलात्कार, डैकती, अपहरण, दहेज हत्या, पॉक्सो, शराब और दलित उत्पीड़न जैसे कांडों के आरोपित शामिल हैं।

हत्या में 35, दहेज हत्या में 9 और शराब मामले में 34 को सजा

एसपी के अनुसार कुल 72 मामलों में 124 अपराधियों को सजा दिलायी गयी है। इसमें आर्म्स एक्ट के एक कांड में एक आरोपित को सजा मिली है। हत्या के 12 मामलों में 35, दहेज हत्या के तीन केस में नौ आरोपितों को सजा दिलायी गयी है। डकैती के एक केस में एक, अपहरण के एक केस में दो, बलात्कार के चार केस में 4 आरोपित, शराब के 31 केस में 37, दलित उत्पीड़न के चार केस के आठ आरोपित, पॉक्सो के पांच मामले के 5 आरोपितों को सजा दिलायी गयी है।

बैग कारोबारी हत्या कांड में खुर्शीद कुरैशी समेत 10 को हुई थी फांसी 

Punishment and Justice: अपराधियों को सजा दिलाने में साल 2021 में भोजपुर पुलिस को सबसे बड़ी सफलता शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान हत्या कांड में मिली थी। 14 जून 2021 को आरा की अदालत ने खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई समेत हत्या कांड सभी दसों आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई थी। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट द्वारा वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी थी। किसी एक कांड में सभी आरोपितों को फांसी देने की सजा आरा कोर्ट का यह पहला फैसला था।

बता दें कि 6 दिसंबर 2018 को दिनदहाडे़ धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी। उसमें दूधकटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गयी थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

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