Thursday, November 21, 2024
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मतदाता बनने के लिए अब 17 प्लस के युवा भी कर सकते हैं आवेदन

youth voter: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हत्ता तिथि एक जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम आयोग के स्तर पर घोषित कर दिया गया है।

  • हाइलाइट :-
    • भारत निर्वाचन आयोग ने घोषित किया निर्वाचक सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम
    • मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी को होगा

youth voter खबरे आपकी: निर्वाचक बनने के लिए अब 17 प्लस वर्ष के युवा मतदाता भी निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते है । अब एक वर्ष में निर्वाचक बनने के लिए चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गई हैं जिसमें पहला एक जनवरी, दूसरा एक अप्रैल, तीसरा एक जुलाई व चौथा एकअक्टूबर है।

आवेदक इस संदर्भ में अपना अग्रिम आवेदन दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से ही कर सकते है। निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जायेगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिसमें उन्होने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हत्ता तिथि एक जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम आयोग के स्तर पर घोषित कर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार एकीकृत मतदाता सूची के प्रारुप का प्रकाशन दिनांक 27 अक्टूबर को,दावे और आपत्ति दाखिल करने की तिथि 27 अक्टूबर से नौ दिसंबर,विशेष अभियान तिथि 28-29 अक्टूबर व 25-26 नवम्बर दावे और आपत्ति का निराकरण की तिथि-26 दिसंबर 2023 निर्धारित है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी को होगा।

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