Ara ward councilor : बिहार के आरा नगर निगम में वार्ड संख्या-34 के वार्ड पार्षद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शंकर यादव बनाम अनिल कुमार के मुकदमे में सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है।
- हाइलाइट : Ara ward councilor
- आरा नगर के वार्ड पार्षद अनिल कुमार की सदस्यता रद्द
आरा: बिहार के आरा नगर निगम में वार्ड संख्या-34 के वार्ड पार्षद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शंकर यादव बनाम अनिल कुमार के मुकदमे में सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। पार्षद अनिल कुमार को बिहार नगर पालिका अधिनियम के के धारा-18 (1) ड के तहत दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर पदमुक्त किया गया है। वार्ड पार्षद को चार संतान हैं। लेकिन उनके तीन संतानों का जन्म नगर पालिका अधिनियम के तहत वर्णित अयोग्यता के लिए निर्धारित कट ऑफ डेट 4 अप्रैल 2008 के उपरांत हुआ है।
बताया गया कि इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में चार संतान के जन्म प्रमाणपत्र का गलत ब्योरा प्रस्तुत किया था। आरा नगर निगम के चुनाव के दो वर्ष बाद उक्त वार्ड पार्षद की सदस्यता रद्द की गई है। अनिल कुमार की सदस्यता रद्द करने के लिए वादी पूर्व वार्ड पार्षद शंकर यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत किया था।
सदस्यता रद्द होने का कारण: वर्ष 2008 में लागू नियम के तहत 4 अप्रेल 2008 के उपरान्त चार संतान होना है। इसके लिए वादी पूर्व वार्ड पार्षद शंकर यादव ने अनिल पर चार संतान के जन्म का गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाया था। आरा नगर निगम के 2022 में हुए चुनाव के विजेता वार्ड पार्षदों की घोषणा 30 दिसंबर 2022 को हुई थी।
आरा नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 34 से वार्ड पार्षद अनिल कुमार को 856 वोट एवं प्रतिद्वंदी ज्योति प्रकाश को 819 वोट मिले थे। अनिल कुमार को विजेता घोषित किया गया था। वादी शंकर यादव 2007 से 2017 तक वार्ड पार्षद रहें थे। वर्ष 2022 के चुनाव में अति पिछड़ा सीट होने के कारण चुनाव नहीं लड़ा था। अनिल कुमार द्वारा चुनाव के लिए नामांकन के दौरान प्रेषित किये कागजात में जिन चार संतान का जिक्र किया था। उनके जन्म के प्रमाण में हेराफेरी पाई गई। जिसके कारण वार्ड नंबर 34 के वार्ड पार्षद अनिल कुमार की सदस्यता रद्द की गई है।