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शाहपुर की चेयरमैन व चार पार्षदों की अयोग्यता पर सुनवाई आज

State Election Commission : मुख्य पार्षद जुगनू देवी सहित कुल पाँच प्रतिनिधियों की अयोग्यता को लेकर प्रस्तुत मामले का संबंध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धाराओं से जुड़ा हुआ है।

jay kumar
  • हाइलाइट: State Election Commission
  • आयोग मे मामले की सुनवाई को लेकर शाहपुर नगर पंचायत में भी हलचल है

पटना। भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत से पांच जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता से संबंधित मामला आज राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) में सुनवाई के चरण में है। मुख्य पार्षद जुगनू देवी सहित कुल पाँच प्रतिनिधियों की अयोग्यता को लेकर प्रस्तुत मामले का संबंध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धाराओं से जुड़ा हुआ है। वादी कृष्ण कुमार एवं पूर्व उपचेयरमैन रमेश कुमार राम ने अनुच्छेदगत प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वाद संख्या-50/2024 SEC-Bihar कोर्ट में दायर किया है।

अभियोग के अनुसार, मुख्य पार्षद के विरुद्ध धारा 18(I)(k) एवं धारा 18(I)(l) के अंतर्गत दायर मामला है, जो नियमों के पालन तथा निर्वाचनीयता से संबंधित नियमों का हवाला देता है। साथ ही चार पार्षद—वार्ड संख्या 2 के सगीर अहमद, वार्ड संख्या 4 के कामेश्वर राज, वार्ड संख्या 7 की मधुमाला देवी तथा वार्ड संख्या 11 की आरती देवी—के खिलाफ भी आरोप है कि उन्होंने शपथ पत्रों में तथ्यों का छिपाव किया है।

मालूम रहें की वार्ड-02 के पार्षद सगीर अहमद और वार्ड-07 की मधुमाला देवी के लिये आज पहली सुनवाई निर्धारित है। आयोग की सुनवाई परिणामस्वरूप यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित प्रतिनिधियों की निर्वाच्य स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभय कुमार पांडेय ने बताया की राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष सुनवाई अपराह्न लगभग चार बजे के पश्चात ही की जाती है।

वही पटना के विरचंद पटेल मार्ग, सोन भवन के तृतीय मंजिल स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के समक्ष शाहपुर नगर पंचायत से सम्बन्धित पक्ष और विपक्ष का जमावड़ा होने की सूचना है। ट्रेन से पटना जा रहे लोगों ने खबरे आपकी टीम को बताया की आज एक मामले में अंतिम सुनवाई है। इधर, नगर में भी समर्थकों की निगाहें सुनवाई पर टिकी रहेंगी।

Bijay singh
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
बिहार के भोजपुर जिला निवासी रवि कुमार एक भारतीय पत्रकार है एवं न्यूज पोर्टल खबरे आपकी के प्रमुख लोगों में से एक है।

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