कोरोना लाॅक डाउनः
आरा। भोजपुर जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण के लिए कंटेनमेंट जोन को पुनर्गठित करते हुए जिले में कुल 156 कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया गया है।
शाहपुर कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत
भोजपुर जिले में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष/ओपी प्रभारी, वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि विभागीय मानक के अनुरूप सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें तथा लगातार गश्ति कराकर कंटेनमेंट जोन में अनावश्यक आवागमन आदि को निर्षिद् करेगें, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।
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कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश
यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया।
सिविल सर्जन, भोजपुर को निर्देश दिया गया कि कंटेनमेंट जोन में विभागीय निर्देश के आलोक में चिकित्सकों का जांच दल गठित कर जांच करायेगें, तदनुसार लोगों को चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध करायेगें। संबंधित क्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला वेक्टर वार्न पदाधिकारी कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन कराना सुनिश्चित करेगें।