Homeबिहारआरा भोजपुरराज्य निर्वाचन आयुक्त ने किया अयोग्य घोषित, चुनाव का आदेश जारी

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने किया अयोग्य घोषित, चुनाव का आदेश जारी

आरा: भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड की सेदहां पंचायत (Sedha panchayat) के मुखिया अक्षय कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया है। इसके साथ ही इस पंचायत में मुखिया का पद अब रिक्त हो गया है। पद रिक्त होने की स्थिति में आयोग ने जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम को चुनाव की तैयारी करने का आदेश जारी किया है।

  • सपथ पत्र में दिया गलत जन्म प्रमाण पत्र – राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की कार्रवाई
  • तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी पर प्रपत्र क गठित करने का आदेश

आयोग की ओर से बताया गया है कि मुखिया ने हलफनामे में गलत जन्म प्रमाण पत्र देकर आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसे लेकर वहां के तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ पर प्रपत्र क गठित कर विभाग को प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया है। साथ ही स्कूल की ओर से प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्रधानाध्यापक पर भी अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

इसी पंचायत के दीपक कुमार (पिता रामजीत राम) ने राज्य निर्वाचन आयोग में मुखिया अक्षय कुमार (पिता सनोज कुमार पासवान ) के विरुद्ध याचिका दायर की थी। आयोग की कार्रवाई के बाद खलबली मच गई है। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि मुखिया अक्षय कुमार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित की धारा 136 (1) ख के तहत अयोग्यता अर्जित कर ली गई है।

मुखिया (Sedha panchayat) अक्षय कुमार संवीक्षा की तिथि 3.10. 2021 को न्यूनतम निर्धारित 21 वर्ष पूरा किए बिना ही मुखिया के पद पर निर्वाचित हुए हैं। इस कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित की धारा 136( 2) से प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए अक्षय कुमार को तत्काल प्रभाव से मुखिया के पद से पद मुक्त किया जाता है। इसके साथ ही इस पंचायत में मुखिया का पद रिक्त समझा जाएगा।

Khabre Apki
Khabre Apki
Khabre Apki covers all Breaking News in Hindi
- Advertisment -
Mother Aranya Devi - Ara
Mother Aranya Devi - Ara

Most Popular