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गांजा बेचने के आरोपित को दो साल कैद की सजा, 12 हजार फाइन

Ara civil court-तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव के कोर्ट ने सुनाई सजा

आरा सिविल कोर्ट (Ara civil court) ने गांजा बेचने के एक आरोपित को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ 12 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सजा पाने वाला गजराजगंज ओपी क्षेत्र के मसाढ़ गांव का धनंजय सिंह उर्फ गुड्‌डू है। यह सजा Ara civil court तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव द्वारा सुनाई गयी है।

जनवरी 2012 को बधार से तीन किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था आरोपित

विशेष लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी दी। इस मामले उन्होंने ही अभियोजन की ओर से बहस की। एसपीपी के अनुसार 12 जनवरी 2012 को गजराजगंज ओपी के बीबीगंज से सटे सरैयां के बधार से पुलिस ने तीन किलो गांजे के साथ धनंजय सिंह उर्फ गुड्‌डू को गिरफ्तार किया था।

धनंजय सिंह को ताड़ के पेड़ के झुरमूट के पास से पकड़ा गया था। उसे लेकर तत्कालीन एएसआई अमरनाथ ठाकुर के बयान पर केस दर्ज किया गया था। 23 जुलाई 2013 को इस मामले में आरोप का गठन हुआ। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट द्वारा सजा सुना दी गयी। तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा पिछले नौ सितंबर को भी गांजा तस्करी में एक आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई थी।

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KRISHNA KUMAR
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बिहार के आरा निवासी डॉ. कृष्ण कुमार एक भारतीय पत्रकार है। डॉ. कृष्ण कुमार हिन्दी समाचार खबरें आपकी के संपादक एवं न्यूज पोर्टल वेबसाईट के प्रमुख लोगों में से एक है।
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