Saturday, September 30, 2023
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आराः सब्जी मंडी व उसके इर्द-गिर्द 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

Sadar SDM and SDPO inspect vegetable market

6 अप्रैल से अगामी 14 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

अपराह्न 3 से 5 बजे संध्या तथा सुबह 6 से 9 बजे पूर्वाह्न तक ही सोशल डिस्टेंस बरतते हुए होगी सब्जी एवं खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री

आरा सदर अनुमंडल दंडाधिकारी अरुण प्रकाश ने जारी किया आदेश

आरा (डाॅ. के कुमार)। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर लॉक डाउन एवं सोशल डिस्पेंसिंग के नियमों का अनुपालन को लेकर आरा सब्जी मंडी तथा उसके इर्द-गिर्द 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लगा दी गई है। इसको लेकर सदर एसडीओ अरुण प्रकाश ने एक आदेश जारी कर दिया है। धारा 144 आगामी 14 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि आरा सब्जी बाजार (गोला मंडी) एवं उसके इर्द-गिर्द दोंनो तरफ की सब्जी दुकान एवं खाद्य (किराना) दुकानों पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ हो रही है तथा सोसल डिस्टेन्सिंग के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सोसल डिस्टेन्सिंग के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराते हुए सब्जी बाजार (गोला मंडी) एवं उसके इर्द-गिर्द 200 मीटर दोनों तरफ की थोक सब्जी दुकानों एवं खाद्य (किराना) दुकानों को अलटरनेट दिवस में खुलने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देने तथा पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने की आवश्यकता है।

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DM – jansamvad program: शाहपुर प्रखंड के सरना पंचायत में जिला प्रशासन के द्वारा सरकार के निर्देशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता के समस्याओं व उनके सवालों से रूबरू हुए भोजपुर जिला पदाधिकारी राजकुमार।
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इसको लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी अरुण प्रकाश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मानवीय जीवन रक्षार्थ एवं विधि-व्यवस्था संबंधी कारणों के मद्देनजर आदेश दिया है। आदेश के अनुसार अपराह्न 3 से 05 बजे संध्या तथा सुबह 6 से 9 बजे पूर्वाह्न तक ही सोशल डिस्टेंस बरतते हुए सब्जी एवं खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री आदि करेंगे। शेष समय गोला में किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों एवं लोगों के समूह आदि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। यह निषेधाज्ञा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल 2020 तक आरा शहर के सब्जी बाजार (गोला मंडी) एवं उसके 200 मीटर के इर्द-गिर्द लागू रहेगी। बता दे कि CIVID-19 का संक्रमण सम्पूण विश्व में महामारी के रूप में फैल रहा है, चूंकि यह महामारी लोगों के बीच सम्पर्क से फैलती है। इसको लेकर पूरे भारत एवं सभी राज्यो को 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन किया गया है। लाॅकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने एवं समूह में एकत्रित होने आदि पर रोक है।

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