Homeबिहारआराबिहियां क्षेत्र के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

बिहियां क्षेत्र के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Arrah Civil Court: षष्टम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को बिहियां क्षेत्र के आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ सकलु को 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाई।

  • हाइलाइट: Arrah Civil Court
    • दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

      आरा, बिहिया (भोजपुर)। बहला फुसला के ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में षष्टम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को बिहियां क्षेत्र के आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ सकलु को 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाई। इस दौरान न्यायालय ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से पास्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था।

उन्होंने बताया कि 29 मार्च 24 को 15 वर्षीया पीड़िता ने घर से दुकान पर जाने के लिए कह कर निकली थी। काफी देर तक घर नहीं आई। तब परिवार वालों ने खोजबीन की। वाबजूद इसके उसका कुछ पता नहीं चला। गांव के एक लड़के पर शक होने पर पीड़िता के पिता ने सम्बंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

06 अप्रैल 24 को पुलिस ने बिहियां स्थित महथिन माई के मंदिर से पीड़िता एवं आरोपी बिट्टू कुमार को थाना पर लाया। पुलिस ने इसकी सूचना पीड़िता के घर वालों को दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर ले गया था। पटना गायघाट कोर्ट में उसके साथ शादी की। आरोपी ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया।

अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहो की गवाही हुई थी। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए उक्त आरोपी को भादवि की धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं पोक्सो की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

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