Saturday, February 15, 2025
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कुर्सी पर संकट: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुनवाई की तिथि निर्धारित

Chairman: शाहपुर नपं के चेयरमैन पर नॉमिनेशन पूर्व बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने और पद के दुरुपयोग के आरोप है। साथ ही नपं के दो पार्षदों पर भी SEC-Bihar Court में मामला दर्ज है।

Chairman: शाहपुर नपं के चेयरमैन पर नॉमिनेशन पूर्व बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने और पद के दुरुपयोग के आरोप है। साथ ही नपं के दो पार्षदों पर भी SEC-Bihar Court में मामला दर्ज है।

  • हाइलाइट्स:Chairman
    • शाहपुर नपं के चेयरमैन सहित दो पार्षदों के अयोग्यता पर 11 मार्च 2025 को होगी सुनवाई

पटना: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भोजपुर जिला के निकाय पार्षदों की अयोग्यता संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। आयोग के साइट पर सभी प्रकरणों की सुनवाई की तिथि 11 मार्च 2025 जारी की गई है। जिले के शाहपुर नगर पंचायत के चेयरमैन एवं पार्षदों की अयोग्यता को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित होते ही एक बार फिर शाहपुर नपं का राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

शाहपुर नपं के चेयरमैन पर नॉमिनेशन पूर्व बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने और पद के दुरुपयोग के आरोप है। साथ ही नपं के दो पार्षदों पर भी SEC-Bihar Court में मामला दर्ज है। जिसकी पिछली सुनवाई 30 जनवरी 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त द्वारा की गई थी।

Pintu bhaiya
Pintu bhaiya

नामांकन पूर्व नगरपालिका का बकाया पार्षद के अयोग्यता का बड़ा कारण

नामांकन पूर्व नगरपालिका का बकाया होना पार्षद के अयोग्यता का बड़ा कारण हो सकता है। वही नामांकन पत्र भरने के समय प्रत्याशियों द्वारा जानकारी के अभाव में बहुत सारी बातों कि जानकारी अपने अधिवक्ता को नहीं दे पाते है। जिसके कारण इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बता दें की शाहपुर नगर पंचायत के दो पार्षदों की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पहले ही रद्द किया जा चुका है।

RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
बिहार के भोजपुर जिला निवासी रवि कुमार एक भारतीय पत्रकार है एवं न्यूज पोर्टल खबरे आपकी के प्रमुख लोगों में से एक है।
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