Friday, April 19, 2024
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भोजपुर जिले के 14 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित

कोरोना से संक्रमित मरीज/पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को घोषित किया कंटेनमेंट जोन

Containment Zone के अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्ग अगले आदेश तक पूर्णतयाः बंद

डॉ. शैलेंद्र कुमार
Holi Anand
Dr. Prabhat Prakash
Vishvaraj Hospital, Arrah
डॉ. शैलेंद्र कुमार
Holi Anand
Dr. Prabhat Prakash
Vishvaraj Hospital, Arrah

किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही आने की अनुमति

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया निर्देश

भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जारी किया निर्देश

आरा। जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा के निर्देश पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज/पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को भारत सरकार के मार्ग निर्देश के अनुसार संक्रमण केन्द्र माना गया है। उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में संक्रमण अनिवार्य रूप से रोकने का निर्देश दिया गया है। प्राप्त पिछले 03 दिनों के सूचना के अनुसार निम्नलिखित परिधि वाले क्षेत्र को Containment Zone घोषित किया गया है।

भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जारी किया निर्देश
भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा

बिहिया नप कर्मी समेत तीन हुए कोरोना संक्रमित- मचा हड़कंप

1. बिहिया नगर पंचायत, वार्ड नं.-5 में संक्रमित व्यक्ति का कार्यालय एवं राजाबार वार्ड संख्या-13 में आवासीय परिसर के परिधि तक।

2. अगिऑव प्रखंड अंतर्गत ग्राम-तिलहर, वार्ड नं- 05 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में जितेन्द्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, सूरज प्रसाद एवं अवधेश प्रसाद के घर तक।

3.अगिऑव प्रखंड अंतर्गत ग्राम-नारायणपुर वार्ड नं0- 10 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में रविन्द्र सिंह, हरेन्द्र सिंह, तवई पंडित एवं छोटन साह के घर तक।

4. गडहनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम-सिकरिया, वार्ड नं.-19 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में रघुनाथ राम, विक्रमा राम, बद्री राम, गोरख राम, अशोक राम एवं युदनाथ प्रसाद के घर तक।

5. उदवंतनगर थाना वार्ड नं.-14 स्थित संक्रमित व्यक्ति के आवासीय परिसर।

6. कोईलवर प्रखंड अंतर्गत ग्राम-बीरमपुर, वार्ड नं.-7 स्थित संक्रमित व्यक्ति के घर के परिधि में मो. महमूद, मो. महफुज, सुदामा प्रसाद , बिचुली यादव, सत्येन्द्र राम, दशरथ राम, मो.अकबर एवं गणेश सोनार के घर तक।

7. संदेश प्रखंड के ग्राम-पनपुरा, वार्ड नं-14 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में विनोद सिंह, प्रमोद सिंह, चन्द्रदीप सिंह, सत्येन्द्र सिंह एवं चन्द्राबली सिंह के घर तक।

8. चरपोखरी प्रखंड के ग्राम-पसौर, वार्ड सं.-09 में स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में नन्द किशोर शर्मा, नहर बांध, विश्वनाथ सिंह यादव एवं राम सुभग के घर तक, अशोक कुमार बैठा, सुमन्त राम, नागेन्द्र पासवान, कमल राम एवं कामता राम के घर तक।

9. बडहरा प्रखंड के ग्राम-रामशहर वार्ड नं.-12 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में उपेन्द्र ठाकुर, टुनटुन ठाकुर, राजन ठाकुर एवं अमित ठाकुर के घर तक।

10. नगर पंचायत पीरो, वार्ड नं-07 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि तक।

11. नगर पंचायत पीरो, ग्राम-भुलुकुओं, वार्ड नं.-10 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में झलकू सिंह, श्याम बिहारी सिंह, सूर्य देव सिंह राज किशोर साह एवं इन्द्रसान साह के घर तक।

12. नगर पंचायत पीरो, वार्ड नं-12 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में मो. इब्राहिम, मो. जलिल, मो. शम्सूल खाँ, मो. जहाँगीर खाँ एवं मो. नईम खां के घर तक।

13. आरा नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलाबाग पकडी नाला रोड, आरा शहरी क्षेत्र वार्ड नं.-12 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में बालाजी स्कूल, सुनील सिंह, लक्ष्मण शर्मा के घर से डॉ. ईसा के हाॅस्पीटल तक।

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14, आरा नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोला मुहल्ला, आरा शहरी क्षेत्र वार्ड नं.-21 स्थित संक्रमित व्यक्ति के मकान के परिधि में मो. सैफ मिया, रामभजन यादव एवं इब्राहिम साह के घर तक। उपरोक्त घोषित Containment Zone के अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतयाः बंद करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। आवागमन पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि Containment Zone में समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से बांस-बल्ली लगाकर पूर्णतः लॉक कर देंगे और साथ ही आवागमन को अवरूद्ध कर देंगे तथा चौकीदार/गश्ती दलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे यदि किसी व्यक्ति द्वारा Containment Zone से बाहर पलायकन किया जाता है अथवा बाहर से Containment Zone में प्रवेश किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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