Wednesday, February 18, 2026
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बिहिया चेयरमैन की सदस्यता पर आपराधिक मामलों का साया

Bihiya chairman: राज्य निर्वाचन आयोग (SEC BIHAR COURT) में एक और याचिका दायर, सुनवाई की अगली तिथि 20 जनवरी निर्धारित।

  • हाइलाइट: Bihiya chairman
    • पहला मामला बैजनाथ प्रसाद व दूसरा केस बिजय कुमार गुप्ता द्वारा
    • एसईसी-बिहार कोर्ट में केस संख्या 52/2025 और 42/2025 दर्ज

आरा। बिहिया नगर पंचायत के चेयरमैन सचिन कुमार गुप्ता की सदस्यता को रद्द करने के संबंध में आयोग के समक्ष एक और गंभीर मामला दायर किया गया, जिसने स्थानीय राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह याचिका गुप्ता पर आपराधिक मामलों में संलिप्तता और न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने की गंभीर आरोप लगाती है।

जानकारी के अनुसार यह मामला बिजय कुमार गुप्ता द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में उठाया गया है, इस वाद का केस संख्या 52/2025 है। याचिका में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि बिहिया के वर्तमान चेयरमैन, सचिन कुमार गुप्ता, न केवल आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, बल्कि वे इन मामलों में पुलिस की पकड़ से बचने के लिए फरार भी हैं। ये आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं।

Bihiya chairman : बिहिया नगर पंचायत के चेयरमैन के खिलाफ मामले

बता दें कि बिहिया नगर पंचायत के चेयरमैन सचिन कुमार गुप्ता की सदस्यता को लेकर यह एकमात्र मामला नहीं है। इससे पूर्व, बिहिया निवासी बैजनाथ प्रसाद, जो पारसनाथ सराफ़ के पुत्र हैं, के द्वारा भी इसी संबंध में एक याचिका राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी-बिहार कोर्ट) के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस पूर्ववर्ती मामले का केस संख्या 42/2025 है। दोनों ही याचिकाएं सचिन गुप्ता की योग्यता पर गंभीर प्रश्न के साथ पद की गरिमा और विश्वसनीयता के खिलाफ है। इन दोनों महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई की अगली तिथि 20 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

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